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एनआरआई से धोखाधड़ी में कोट्र पहुंचा आरोपी बिल्डश्र
Updated Wed, 01 Aug 2018 11:40 PM IST
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गाजियाबाद और आगरा
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हेडिंग: ठगी की रिपोर्ट खारिज कराने आरोपी बिल्डर गए अदालत
सबहेड: एनआरआई से 3.32 करोड़ रुपये ठगने के आरोप का मामला
पीड़ित के अधिवक्ता ने साक्ष्य पेश किए तो केस की सुनवाई बीच में हुई बंद
फिर से शपथ पत्र देकर कोर्ट में जवाब देंगे आरोपी बिल्डर
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। एनआरआई से आगरा में संपत्ति में निवेश कराने के नाम पर 3.32 करोड़ रुपये ठगने के मामले में आरोपी पुष्पांजलि बिल्डर दर्ज कराए गए आरोप नकारते हुए रिपोर्ट खारिज कराने के लिए अदालत में पहुंच गया, लेकिन जैसे ही पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने तथ्य रखे तो आरोपी पक्ष ने फिर से शपथ पत्र देने के लिए मोहलत मांगी है। अदालत ने उसे आगामी तिथि दे दी है।
दरअसल, गाजियाबाद इंदिरापुरम निवासी एनआरआई यतीश अग्रवाल अमेरिका स्थित एक कंपनी में काम करते थे और वापस भारत आने से पहले संपत्ति में निवेश करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने आगरा निवासी पिता को संपत्ति तलाशने के लिए कहा था। यतीश के पिता को एक प्रॉपर्टी डीलर ने आगरा में पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक पुनीत अग्रवाल, वीडी अग्रवाल और मयंक अग्रवाल से मिलवाया था। आरोप है कि उन्होंने 23 आवासीय भूखंड और 20 फ्लैटों को खरीदने के नाम पर 3.32 करोड़ रुपये ले लिए। बाद में कुछ भी पीड़ितों को नहीं मिला। नोएडा के सेक्टर-63 स्थित बिल्डर के ऑफिस पर एनआरआई खाते से 3.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। मामले में बिल्डर समेत 5 पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले को पुलिस ने क्राइम ब्रांच के लिए भेज दिया था, लेकिन दस्तावेज में कमी होने से फिर से लौटा दिया।
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हेडिंग: ठगी की रिपोर्ट खारिज कराने आरोपी बिल्डर गए अदालत
सबहेड: एनआरआई से 3.32 करोड़ रुपये ठगने के आरोप का मामला
पीड़ित के अधिवक्ता ने साक्ष्य पेश किए तो केस की सुनवाई बीच में हुई बंद
फिर से शपथ पत्र देकर कोर्ट में जवाब देंगे आरोपी बिल्डर
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। एनआरआई से आगरा में संपत्ति में निवेश कराने के नाम पर 3.32 करोड़ रुपये ठगने के मामले में आरोपी पुष्पांजलि बिल्डर दर्ज कराए गए आरोप नकारते हुए रिपोर्ट खारिज कराने के लिए अदालत में पहुंच गया, लेकिन जैसे ही पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने तथ्य रखे तो आरोपी पक्ष ने फिर से शपथ पत्र देने के लिए मोहलत मांगी है। अदालत ने उसे आगामी तिथि दे दी है।
दरअसल, गाजियाबाद इंदिरापुरम निवासी एनआरआई यतीश अग्रवाल अमेरिका स्थित एक कंपनी में काम करते थे और वापस भारत आने से पहले संपत्ति में निवेश करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने आगरा निवासी पिता को संपत्ति तलाशने के लिए कहा था। यतीश के पिता को एक प्रॉपर्टी डीलर ने आगरा में पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक पुनीत अग्रवाल, वीडी अग्रवाल और मयंक अग्रवाल से मिलवाया था। आरोप है कि उन्होंने 23 आवासीय भूखंड और 20 फ्लैटों को खरीदने के नाम पर 3.32 करोड़ रुपये ले लिए। बाद में कुछ भी पीड़ितों को नहीं मिला। नोएडा के सेक्टर-63 स्थित बिल्डर के ऑफिस पर एनआरआई खाते से 3.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। मामले में बिल्डर समेत 5 पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले को पुलिस ने क्राइम ब्रांच के लिए भेज दिया था, लेकिन दस्तावेज में कमी होने से फिर से लौटा दिया।
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