{"_id":"5c01e5d5bdec2241cc618314","slug":"154362828819-ashram-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बाड़ा हिंदू राव मेडिकल कॉलेज में नियमों की अनदेखी पर निगम को नोटिस","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
बाड़ा हिंदू राव मेडिकल कॉलेज में नियमों की अनदेखी पर निगम को नोटिस
Updated Sat, 01 Dec 2018 07:07 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाड़ा हिंदू राव मेडिकल कॉलेज में नियमों की अनदेखी पर निगम को नोटिस
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में नियमों की अनेदखी के मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर गौर करते हुए यह कार्रवाई की। मामला उत्तरी दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव अस्पताल व मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए 24 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका तीस हजारी अदालत के वकील अंकित गुप्ता ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम लगातार सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रही है। मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थियेटर से पिछले दिनों सांप निकलने का मामला सामने आया था। इसके अलावा यहां पर लैब में पुरानी ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे भी बढ़कर डॉक्टरों की नियुक्ति संबंधी नीति की अनदेखी कर अयोग्य डॉक्टर को चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त किया गया। इसके अलावा यहां पर आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि यह मेडिकल कॉलेज व अस्पताल उत्तरी दिल्ली के लोगों के लिए काफी अहम है। इसके बावजूद यहां पर सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है। आने वाले मरीजों को जांच पड़ताल में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जन सुविधाओं की हालत बदतर है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर कमियों को दूर करवाया जाए। ब्यूरो
विज्ञापन
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में नियमों की अनेदखी के मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर गौर करते हुए यह कार्रवाई की। मामला उत्तरी दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव अस्पताल व मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए 24 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका तीस हजारी अदालत के वकील अंकित गुप्ता ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम लगातार सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रही है। मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थियेटर से पिछले दिनों सांप निकलने का मामला सामने आया था। इसके अलावा यहां पर लैब में पुरानी ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे भी बढ़कर डॉक्टरों की नियुक्ति संबंधी नीति की अनदेखी कर अयोग्य डॉक्टर को चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त किया गया। इसके अलावा यहां पर आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि यह मेडिकल कॉलेज व अस्पताल उत्तरी दिल्ली के लोगों के लिए काफी अहम है। इसके बावजूद यहां पर सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है। आने वाले मरीजों को जांच पड़ताल में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जन सुविधाओं की हालत बदतर है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर कमियों को दूर करवाया जाए। ब्यूरो