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डूब क्षेत्र के तीन कालोनाइजरों पर लगा गैंगस्टर
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डूब क्षेत्र के तीन कॉलोनाइजरों पर लगा गैंगस्टर एक्ट
- खरीदारों को गुमराह करने पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। हिंडन के डूब क्षेत्र में लोगों को गुमराह करके आवास बनाकर बेचने के मामले में जिला प्रशासन ने तीन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। जिला प्रशासन को पुलिस ने रिपोर्ट दी थी। इन पर संगठित होकर अपराध करने के तहत कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सुदामा शाह पुत्र बैजनाथ शाह निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना फेस 3 नोएडा, रामचंद्र महतो पुत्र नकछेदी महतो निवासी ए-73 रोहिणी दिल्ली, उपेंद्र पुत्र साहब दयाल निवासी अतर सिंह कालोनी चोटपुर थाना फेस-3 नोएडा जनपद पर गैंगस्टर लगाया गया। इस गिरोह का सरगना सुदामा शाह है। जो आपराधिक षडयंत्र रचकर लोगों से झूठ बोलकर कृषि भूमि पर आवास बनाना और आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाते हुए हिंडन तटवर्ती बंध को नुकसान और राजकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करते है। इनके विरुद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति कुछ लिखकर देने और शिकायत करने का साहस नहीं करता हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इन्हें गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया है।
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- खरीदारों को गुमराह करने पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। हिंडन के डूब क्षेत्र में लोगों को गुमराह करके आवास बनाकर बेचने के मामले में जिला प्रशासन ने तीन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। जिला प्रशासन को पुलिस ने रिपोर्ट दी थी। इन पर संगठित होकर अपराध करने के तहत कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सुदामा शाह पुत्र बैजनाथ शाह निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना फेस 3 नोएडा, रामचंद्र महतो पुत्र नकछेदी महतो निवासी ए-73 रोहिणी दिल्ली, उपेंद्र पुत्र साहब दयाल निवासी अतर सिंह कालोनी चोटपुर थाना फेस-3 नोएडा जनपद पर गैंगस्टर लगाया गया। इस गिरोह का सरगना सुदामा शाह है। जो आपराधिक षडयंत्र रचकर लोगों से झूठ बोलकर कृषि भूमि पर आवास बनाना और आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाते हुए हिंडन तटवर्ती बंध को नुकसान और राजकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करते है। इनके विरुद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति कुछ लिखकर देने और शिकायत करने का साहस नहीं करता हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इन्हें गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया है।
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