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Noida News: घरेलू विवाद का खौफनाक अंत, पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
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(अदालत से)
- मकान बेचने के विवाद और चरित्र पर शक बना था हत्या का कारण
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी देवपाल निवासी ग्राम रायपुर, थाना बिल्सी, जनपद बदायूं को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार मामला थाना सेक्टर-63 में दर्ज है। आरोप है कि 2 मार्च 2024 की रात सोम बाजार चोटपुर कॉलोनी स्थित घर में आरोपी ने अपनी पत्नी पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपपत्र के मुताबिक महिला अपने पति और तीन बच्चों एक पुत्र व दो पुत्रियों के साथ रहती थी। विवाह को लगभग 14-15 वर्ष हो चुके थे। मृतका के भाई अनेकलाल ने शिकायत में बताया कि देवपाल मकान बेचना चाहता था। जबकि बहन इसका विरोध कर रही थी। आरोपी ने मकान में रह रहे किरायेदारों को भी खाली करने के लिए दबाव बनाया था। जिसका बहन ने विरोध किया था। इसके अलावा देवपाल अपनी पत्नी के चरित्र पर भी संदेह करता था। घटना के समय पूजा घर में अकेली थी। रात में आरोपी ने मौका पाकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मृत्यु होने की बात सामने आई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला प्रत्यक्षदर्शी गवाहों पर आधारित नहीं, बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत कड़ी पर आधारित है। तथ्यों ने आरोपी के अपराध को संदेह से परे सिद्ध कर दिया। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर घोर अपराध किया है।
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- मकान बेचने के विवाद और चरित्र पर शक बना था हत्या का कारण
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी देवपाल निवासी ग्राम रायपुर, थाना बिल्सी, जनपद बदायूं को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार मामला थाना सेक्टर-63 में दर्ज है। आरोप है कि 2 मार्च 2024 की रात सोम बाजार चोटपुर कॉलोनी स्थित घर में आरोपी ने अपनी पत्नी पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपपत्र के मुताबिक महिला अपने पति और तीन बच्चों एक पुत्र व दो पुत्रियों के साथ रहती थी। विवाह को लगभग 14-15 वर्ष हो चुके थे। मृतका के भाई अनेकलाल ने शिकायत में बताया कि देवपाल मकान बेचना चाहता था। जबकि बहन इसका विरोध कर रही थी। आरोपी ने मकान में रह रहे किरायेदारों को भी खाली करने के लिए दबाव बनाया था। जिसका बहन ने विरोध किया था। इसके अलावा देवपाल अपनी पत्नी के चरित्र पर भी संदेह करता था। घटना के समय पूजा घर में अकेली थी। रात में आरोपी ने मौका पाकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मृत्यु होने की बात सामने आई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला प्रत्यक्षदर्शी गवाहों पर आधारित नहीं, बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत कड़ी पर आधारित है। तथ्यों ने आरोपी के अपराध को संदेह से परे सिद्ध कर दिया। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर घोर अपराध किया है।
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