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Noida News: अदालत ने पुलिस से नीलम की जमानत याचिका पर जवाब मांगा
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संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में सभी आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश
आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अर्जी पर 5 जनवरी को होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में मंगलवार को अदालत में सभी आरोपियों ललित झा, मनोरंजन, सागर, अमोल शिंदे, महेश कुमावत और नीलम आजाद को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। अदालत ने आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस को 10 जनवरी से पहले पक्ष रखने को कहा है। हालांकि, पुलिस की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका पर विरोध जताते हुए कहा कि याचिका विचार योग्य नहीं है। इस बीच अदालत ने सभी छह आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगने वाली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई 5 जनवरी को तय की है। पुलिस ने मनोरंजन और सागर की ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस कराने की अनुमति भी मांगी, लेकिन अदालत ने इस मामले को स्थगित कर दिया, क्योंकि अदालत द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता वकील उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने समय मांगा था। नीलम ने वकील सुरेश चौधरी के माध्यम से जमानत याचिका दायर की है। नीलम ने गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश न करके अनुच्छेद 22 के उल्लंघन के आधार पर जमानत मांगी है।
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आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अर्जी पर 5 जनवरी को होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में मंगलवार को अदालत में सभी आरोपियों ललित झा, मनोरंजन, सागर, अमोल शिंदे, महेश कुमावत और नीलम आजाद को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। अदालत ने आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस को 10 जनवरी से पहले पक्ष रखने को कहा है। हालांकि, पुलिस की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका पर विरोध जताते हुए कहा कि याचिका विचार योग्य नहीं है। इस बीच अदालत ने सभी छह आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगने वाली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई 5 जनवरी को तय की है। पुलिस ने मनोरंजन और सागर की ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस कराने की अनुमति भी मांगी, लेकिन अदालत ने इस मामले को स्थगित कर दिया, क्योंकि अदालत द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता वकील उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने समय मांगा था। नीलम ने वकील सुरेश चौधरी के माध्यम से जमानत याचिका दायर की है। नीलम ने गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश न करके अनुच्छेद 22 के उल्लंघन के आधार पर जमानत मांगी है।
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