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Noida News: चेक बाउंस मामले में 6 महीने की सजा, 40 लाख का जुर्माना
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अदालत से
-स्काई क्रेडिट कंपनी के खिलाफ 25 लाख के चेक बाउंस केस में सजा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्ध नगर की विशेष अदालत ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाते हुए सेक्टर-25 नोएडा निवासी अतुल गंगवार को 6 महीने की कैद और 40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 39 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे और 25 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे।
यह मामला स्काई क्रेडिट एंड मार्केटिंग लिमिटेड के अधिकृत एजेंट अमित वालिया द्वारा 2024 के वाद से संबंधित है। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2016 में अतुल गंगवार को पैसों की आवश्यकता थी और उन्होंने 5 फरवरी 2016 को 25 लाख रुपये का कर्ज लिया था। जब आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया तो 17 नवंबर 2017 को उन्हें नोटिस भेजा गया। 10 अप्रैल 2018 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था। जिसके तहत 28 लाख रुपये का भुगतान करने पर सहमति बनी थी, लेकिन यह भी पूरा नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी ने 30 जून 2021 को चेक संख्या जारी किया था। यह चेक 2 जुलाई 2021 को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया, लेकिन 3 जुलाई को अपर्याप्त फंड के कारण वापस आ गया। कंपनी की ओर से ऋषिराज सिंह रावल ने पैरवी की। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने सुरक्षा के तौर पर हस्ताक्षरित चेक जारी किया था। उन्होंने अपने व्यावसाय के लिए शिकायतकर्ता से कर्ज लिया था और चेक पर उनके हस्ताक्षर थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें नोटिस मिला था। इस पर पीठासीन अधिकारी राजेंद्र कुमार की अदालत ने अतुल गंगवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा-138 के तहत दोषी ठहराते हुए 6 महीने की साधारण कैद और 40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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-स्काई क्रेडिट कंपनी के खिलाफ 25 लाख के चेक बाउंस केस में सजा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्ध नगर की विशेष अदालत ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाते हुए सेक्टर-25 नोएडा निवासी अतुल गंगवार को 6 महीने की कैद और 40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 39 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे और 25 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे।
यह मामला स्काई क्रेडिट एंड मार्केटिंग लिमिटेड के अधिकृत एजेंट अमित वालिया द्वारा 2024 के वाद से संबंधित है। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2016 में अतुल गंगवार को पैसों की आवश्यकता थी और उन्होंने 5 फरवरी 2016 को 25 लाख रुपये का कर्ज लिया था। जब आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया तो 17 नवंबर 2017 को उन्हें नोटिस भेजा गया। 10 अप्रैल 2018 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था। जिसके तहत 28 लाख रुपये का भुगतान करने पर सहमति बनी थी, लेकिन यह भी पूरा नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी ने 30 जून 2021 को चेक संख्या जारी किया था। यह चेक 2 जुलाई 2021 को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया, लेकिन 3 जुलाई को अपर्याप्त फंड के कारण वापस आ गया। कंपनी की ओर से ऋषिराज सिंह रावल ने पैरवी की। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने सुरक्षा के तौर पर हस्ताक्षरित चेक जारी किया था। उन्होंने अपने व्यावसाय के लिए शिकायतकर्ता से कर्ज लिया था और चेक पर उनके हस्ताक्षर थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें नोटिस मिला था। इस पर पीठासीन अधिकारी राजेंद्र कुमार की अदालत ने अतुल गंगवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा-138 के तहत दोषी ठहराते हुए 6 महीने की साधारण कैद और 40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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