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जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आतंकी हाफिज सईद का गिरफ्तारी वारंट जारी

Sun, 07 Feb 2021 12:47 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 07 Feb 2021 12:47 AM IST
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Court issued nbw against LET chief hafiz saeed in ED case
नई दिल्ली। अदालत ने टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ और मुंबई हमलों के मास्टर माइंड हाफिज सईद का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने सईद के साथ दो कारोबारियों तथा एक अलगाववादी नेता की पेशी के लिए भी वारंट जारी किया है।
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पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने हाफिज सईद के गैर जमानती वारंट के साथ कश्मीर के व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, अलगाववादी नेता अलताफ शाह उर्फ फंटूश तथा यूएई के व्यवसायी नवल किशोर कपूर का जमानती वारंट जारी किया है। ये तीनों आरोपी तिहाड़ जेल में हैं और इनकी पेशी के लिए वारंट जारी किया गया है।
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अदालत ने ये वारंट मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए जारी किए हैं। इसके अलावा अदालत ने वटाली की कंपनी मैसर्स ट्राइसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले में कंपनी को भी आरोपी बनाया गया है।
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ईडी के विशेष वकील नितेश राणा ने कोर्ट को बताया कि इन आरोपियों ने जम्मू कश्मीर में विध्वंसक व अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रची थी। आरोपियों ने हवाला से मिली पाकिस्तानी फंडिंग के जरिये अपना नेटवर्क खड़ा किया। इसके अलावा अपने एजेंटों के जरिये स्थानीय लोगों तथा विदेशों से भी मोटी रकम ली गई।
ईडी ने सईद, हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन व अन्य के खिलाफ एनआईए के केस के आधार पर केस दर्ज किया था। एनआईए के अनुसार इन सभी पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने और कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने का आरोप है। इन अलगाववादी नेताओं पर आरोप है कि ये अवैध गतिविधियों के लिए विदेशों से आने वाली रकम में से अपना कट पहले लेते थे।

एजेंसी के अनुसार सईद पर वह अलगाववादियों तथा घाटी में पत्थरबाजी में लिप्त अन्य लोगों तक फंडिंग पहुंचाने के लिए वटाली की कंपनी का इस्तेमाल करता था। वहीं एनआईए ने अपने केस में सईद, सलाउद्दीन तथा वटाली के अलावा अलगाववादी नेता सैयद अली शाह जिलानी के दामाद फंटूश, बशीर अहमद भट तथा जावेद अहमद भट को भी आरोपी बनाया है। - एजेंसी
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