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Noida News: जमानत पर बाहर आई महिला, पीड़ित परिवार की बढ़ी चिंता
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(अदालत से)
-
- मैनपुरी की महिला पर युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का था आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चर्चित आत्महत्या प्रकरण में आरोपी मोहिनी कुमारी को जमानत प्रदान की है। मैनपुरी की मोहिनी कुमारी पर आरोप था कि उसने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर मैनपुरी निवासी युवक शिवम उर्फ शिवनाथ सिंह को ब्लैकमेल कर उससे पैसों की मांग की और धमकाया। जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली थी।
प्रकरण के अनुसार वादी रामसेवक ने थाना फेज-2 में 17 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि मोहिनी कुमारी और उसके परिजनों ने शिवम से बार-बार अवैध रुपयों की मांग की और आखिर में पांच लाख रुपये न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी दी। इससे परेशान होकर शिवम ने 1 अप्रैल 2025 को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वादी के मुताबिक मृतक ने एक सुसाइड नोट अपनी जीमेल आईडी पर सुरक्षित किया था। जिसमें आरोपियों द्वारा की गई प्रताड़ना का उल्लेख था। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया और कहा कि मृतक के सुसाइड नोट एवं मोबाइल में मिले वीडियो और फोटो से यह स्पष्ट है कि दोनों के बीच संबंध थे और मृतक को ब्लैकमेल कर परेशान किया जा रहा था। अदालत ने गुण-दोष पर टिप्पणी किए आरोपी को जमानत दी है।
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- मैनपुरी की महिला पर युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का था आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चर्चित आत्महत्या प्रकरण में आरोपी मोहिनी कुमारी को जमानत प्रदान की है। मैनपुरी की मोहिनी कुमारी पर आरोप था कि उसने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर मैनपुरी निवासी युवक शिवम उर्फ शिवनाथ सिंह को ब्लैकमेल कर उससे पैसों की मांग की और धमकाया। जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली थी।
प्रकरण के अनुसार वादी रामसेवक ने थाना फेज-2 में 17 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि मोहिनी कुमारी और उसके परिजनों ने शिवम से बार-बार अवैध रुपयों की मांग की और आखिर में पांच लाख रुपये न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी दी। इससे परेशान होकर शिवम ने 1 अप्रैल 2025 को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वादी के मुताबिक मृतक ने एक सुसाइड नोट अपनी जीमेल आईडी पर सुरक्षित किया था। जिसमें आरोपियों द्वारा की गई प्रताड़ना का उल्लेख था। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया और कहा कि मृतक के सुसाइड नोट एवं मोबाइल में मिले वीडियो और फोटो से यह स्पष्ट है कि दोनों के बीच संबंध थे और मृतक को ब्लैकमेल कर परेशान किया जा रहा था। अदालत ने गुण-दोष पर टिप्पणी किए आरोपी को जमानत दी है।
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