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Noida News: फायरिंग के मामले में आरोपी को मिली अग्रिम राहत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-63 कोतवाली क्षेत्र में गोली मारने के मामले में अदालत ने आरोपी रोहित यादव को अग्रिम जमानत दी है। अभियोजन के अनुसार वादिनी शीनू देवी ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 11 जनवरी 2026 को सुबह बहलोलपुर गांव स्थित मकान के बाहर झगड़े के दौरान मोहित यादव और रोहित यादव ने मिलकर फायरिंग की। गोली उनके पति जितेंद्र पाल की टांग में लगी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका उपचार निजी अस्पताल में कराया गया। अग्रिम जमानत अर्जी में आरोपी की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और उसे रंजिशन फंसाया गया है। घटना के समय वहां काफी भीड़ थी और गोली किसने चलाई, यह स्पष्ट नहीं है। सह-आरोपी मोहित यादव को पूर्व में इसी न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने केस डायरी और प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि सह-आरोपी को जमानत मिल चुकी है। वादिनी के बयान में स्पष्टता नहीं है। न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल होने तक अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-63 कोतवाली क्षेत्र में गोली मारने के मामले में अदालत ने आरोपी रोहित यादव को अग्रिम जमानत दी है। अभियोजन के अनुसार वादिनी शीनू देवी ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 11 जनवरी 2026 को सुबह बहलोलपुर गांव स्थित मकान के बाहर झगड़े के दौरान मोहित यादव और रोहित यादव ने मिलकर फायरिंग की। गोली उनके पति जितेंद्र पाल की टांग में लगी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका उपचार निजी अस्पताल में कराया गया। अग्रिम जमानत अर्जी में आरोपी की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और उसे रंजिशन फंसाया गया है। घटना के समय वहां काफी भीड़ थी और गोली किसने चलाई, यह स्पष्ट नहीं है। सह-आरोपी मोहित यादव को पूर्व में इसी न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने केस डायरी और प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि सह-आरोपी को जमानत मिल चुकी है। वादिनी के बयान में स्पष्टता नहीं है। न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल होने तक अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली।