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Noida News: स्कूल की जमीन के विवाद में निर्माण कार्य पर रोक, कोर्ट करेगा फैसला

Thu, 08 Oct 2026 09:37 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:37 PM IST
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Construction work halted amidst school land dispute; court to decide.
स्कूल की जमीन के विवाद में निर्माण कार्य पर रोक, कोर्ट करेगा फैसला
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एसडीएम सदर ने जांच रिपोर्ट के बाद लगाई निर्माण पर रोक, कोर्ट जाने की दी सलाह

माई सिटी रिपोर्टर



ग्रेटर नोएडा। तहसील सदर ने दनकौर में बिहारी लाल इंटर कॉलेज की जमीन से जुड़े विवाद में अपनी जांच पूरी कर ली है। तहसील की जांच में पता चला है कि बैनामे के आधार पर जिस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है वहां वह जमीन नहीं है। बैनामे वाली जमीन इंटर कॉलेज की चहारदीवारी के अंदर है। एसडीएम सदर ने रिपोर्ट में बैनामा धारक को कोर्ट जाने की सलाह दी है।



एक जमीन पर उस पर हक जताने वाले तीन-तीन



एसडीएम सदर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इस केस में तीन पक्ष हैं। इसमें दनकौर के भूसियापाड़ा निवासी धर्मवीर ने शिकायत की थी कि दनकौर के खसरा नंबर 1702/1 के क्षेत्रफल 0.1900 हेक्टेयर जमीन में हिस्सेदार है। उन्होंने बिहारीलाल इंटर कॉलेज से जमीन को कब्जा मुक्त करने की अपील की। वहीं दूसरे पक्ष कॉलेज के प्रबंधक मनोज गोयल ने शिकायत दी कि स्कूल के भवन का निर्माण गाटा संख्या 1702, 1703, 1704 और 1705 की जमीन पर बना है। वर्ष 1948 से पहले स्कूल का निर्माण हुआ था। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने 19 सितंबर, 2026 को स्कूल की दीवार तोड़कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। पुलिस की मदद से रात में कब्जा रोका गया। 22 सितंबर को नवादा गांव के कुछ लोगों ने स्कूल में आकर प्रधानाचार्य को धमकी देकर निर्माण करने की बात कही। वहीं तीसरे पक्ष नवादा गांव निवासी सतेंद्र ने शिकायत दी कि गाटा संख्या 1702/1 में बैनामे से जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर चहारदीवारी कराने पहुंचे तो कुछ लोगों ने डरा धमकाकर भगा दिया। उन्होंने कब्जा दिलाने की मांग की।
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जमीन स्कूल के अंदर, कब्जा हो रहा बाहर



एसडीएम ने बताया कि तीनों पक्षों की शिकायत पर जांच की गई। जिसमें पता चला कि खाता संख्या 46 के खसरा नंबर 1702/1 की 0.1900 हेक्टेयर जमीन में धर्मवीर व धर्मपाल का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। एक जुलाई, 2024 को धर्मपाल ने अपने हिस्से की 950 वर्गमीटर जमीन बेच दी। वहीं खसरा नंबर 1702/2 की 0.4300 हेक्टेयर, 1702/3 की 0.3670 हेक्टेयर, 1702/4 की 0.1900 हेक्टेयर और 1702/5 की 0.2910 हेक्टेयर जमीन पर स्कूल बना हुआ है। स्कूल 50 साल से अधिक समय से बना हुआ है। वहीं राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 1702/1 की जमीन स्कूल की चहारदीवारी के अंदर है।
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कृषि विद्यालय की जमीन पर दे दिया कब्जा



तहसील की जांच में पता चला है कि धर्मवीर ने बैनामे के आधार पर खसरा नंबर 1702/1 की जिस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है, वह जमीन खसरा नंबर 310 की है। उसका रकबा 3.4155 हेक्टेयर है। यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में कृषि विद्यालय के नाम दर्ज है। जबकि खसरा नंबर 1702/1 की जमीन स्कूल की चहारदीवारी के अंदर है।



अब नहीं होगा निर्माण, कोर्ट से मिलेगा न्याय



तहसील की रिपोर्ट के बाद एसडीएम ने बताया कि खसरा नंबर 1702/1 के बैनामे के आधार पर खसरा नंबर 310 की जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सका। उस पर निर्माण करना अवैध है। खसरा नंबर 1702/1 की जमीन स्कूल के अंदर है। ऐसे में कोर्ट के माध्यम से इसका निस्तारण कराना होगा।




बैनामे के आधार दूसरी जमीन पर निर्माण नहीं होगा। जमीन स्कूल की चहारदीवारी के अंदर है। उस पर कब्जा पाने के लिए कोर्ट जाना होगा। रिपोर्ट की सूचना पुलिस और उच्च अफसरों को भेज दी है। - आशुतोष गुप्ता, एसडीएम सदर
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