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Noida News: सभासद के अवैध वसूली से जुड़े मामले में परिवाद दर्ज
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सभासद पर नगरपालिका नोटिस को आधार बनाकर दबाव बनाने का है आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सिविल जज (सीनियर डिविजन प्रथम/एसीजेएम) गौतमबुद्धनगर की अदालत ने दादरी के सभासद पर लगे अवैध वसूली के मामले में परिवाद दर्ज किया है। जुनपत गांव के धर्मेंद्र भाटी का आरोप है कि उनकी माता कमलेश के नाम दादरी बाईपास पर लगभग 300 गज का रजिस्टर्ड प्लॉट है, जिस पर वह 2007 से काबिज हैं। फरवरी 2025 में नगरपालिका द्वारा आसपास के सात मकान व प्लॉट मालिकों को अतिक्रमण का नोटिस भेजा गया। यह कार्रवाई संबंधित वार्ड के सभासद न होने के बावजूद सुमित कुमार भारती के पत्र के आधार पर की गई।
सुमित भारती वर्तमान में दादरी के वार्ड नंबर-1 से सभासद हैं। बावजूद उनके द्वारा गलत ढंग से भूमि को हरीजन बस्ती के लिए आरक्षित बताकर प्रशासन को गुमराह किया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 15 फरवरी को सुमित भारती ने उनसे मुलाकात कर 20 लाख रुपये की मांग की और चेतावनी दी कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो निर्माण कार्य रुकवा देगा और मकान गिरवा देगा।
बातचीत की रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट उसके पास मौजूद है। 16 से 23 फरवरी तक लगातार मिस कॉल, चैट और धमकी भरे संदेश आते रहे। यहां तक कि जिलाधिकारी के नाम एक कथित लेटरहेड भी व्हाट्सएप पर भेजा गया। पीड़ित ने नगरपालिका चेयरमैन और अधिशासी अभियंता को सभी दस्तावेज जमा किए और कर रसीदों के जरिये अपनी वैधता साबित कर दी। बावजूद सुमित भारती दबाव बनाकर वसूली की कोशिश करता रहा। अदालत ने थाने की आख्या का अवलोकन करते हुए पाया कि इस संबंध में थाना दादरी पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।
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धर्मेंद्र भाटी के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने विपक्षीगण को धारा-223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 12 सितंबर 2025 को तय की है। उस दिन परिवादी का बयान और विपक्षीगण की उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सिविल जज (सीनियर डिविजन प्रथम/एसीजेएम) गौतमबुद्धनगर की अदालत ने दादरी के सभासद पर लगे अवैध वसूली के मामले में परिवाद दर्ज किया है। जुनपत गांव के धर्मेंद्र भाटी का आरोप है कि उनकी माता कमलेश के नाम दादरी बाईपास पर लगभग 300 गज का रजिस्टर्ड प्लॉट है, जिस पर वह 2007 से काबिज हैं। फरवरी 2025 में नगरपालिका द्वारा आसपास के सात मकान व प्लॉट मालिकों को अतिक्रमण का नोटिस भेजा गया। यह कार्रवाई संबंधित वार्ड के सभासद न होने के बावजूद सुमित कुमार भारती के पत्र के आधार पर की गई।
सुमित भारती वर्तमान में दादरी के वार्ड नंबर-1 से सभासद हैं। बावजूद उनके द्वारा गलत ढंग से भूमि को हरीजन बस्ती के लिए आरक्षित बताकर प्रशासन को गुमराह किया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 15 फरवरी को सुमित भारती ने उनसे मुलाकात कर 20 लाख रुपये की मांग की और चेतावनी दी कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो निर्माण कार्य रुकवा देगा और मकान गिरवा देगा।
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बातचीत की रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट उसके पास मौजूद है। 16 से 23 फरवरी तक लगातार मिस कॉल, चैट और धमकी भरे संदेश आते रहे। यहां तक कि जिलाधिकारी के नाम एक कथित लेटरहेड भी व्हाट्सएप पर भेजा गया। पीड़ित ने नगरपालिका चेयरमैन और अधिशासी अभियंता को सभी दस्तावेज जमा किए और कर रसीदों के जरिये अपनी वैधता साबित कर दी। बावजूद सुमित भारती दबाव बनाकर वसूली की कोशिश करता रहा। अदालत ने थाने की आख्या का अवलोकन करते हुए पाया कि इस संबंध में थाना दादरी पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।
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धर्मेंद्र भाटी के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने विपक्षीगण को धारा-223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 12 सितंबर 2025 को तय की है। उस दिन परिवादी का बयान और विपक्षीगण की उपस्थिति दर्ज की जाएगी।