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कंपनी उपभोक्ता को वापस करे एसी का पूरा पैसा
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कंपनी उपभोक्ता को वापस करे एसी का पूरा पैसा
ग्रेटर नोएडा। एयरकंडीशन (एसी) खरीदने के बाद नहीं चलने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को खरीदार का पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया है। उपभोक्ता की शिकायत के बाद भी कंपनी ने एसी ठीक नहीं कराया, इस पर उपभोक्ता ने आयोग में वाद दायर किया था।
नोएडा के सेक्टर-82 के केंद्रीय विहार निवासी मनीबाला सिंह उर्फ संध्या सिंह पत्नी विजय कुमार सिंह ने हिताची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एसी ऑनलाइन खरीदा था। कंपनी ने प्रोडक्ट पर एक साल और कंप्रेशर की पांच साल की वारंटी दी थी। एसी के लिए 28,889.60 रुपये का भुगतान किया गया था। एसी की डिलीवरी 21 मई 2018 को घर पर की गई। कंपनी के इंजीनियर ने एसी फिट किया। एसी लगने के बाद से ही ठीक से चल नहीं रहा था।
उपभोक्ता ने कस्टमर केयर नंबर पर मई 2018 से सितंबर 2018 के बीच कई बार शिकायत दर्ज कराई। हर बार कंपनी का इंजीनियर गैस लीक होने की बात बताता और गैस भरकर चला जाता। एसी के खराब होने और काम नहीं करने पर उपभोक्ता ने कंपनी से एसी को बदलने या पैसा लौटने के लिए कहा, लेकिन कंपनी ने न पैसा लौटाया और न ही एसी को बदलने को तैयार हुई। इस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग याचिका दायर की। आयोग ने विपक्षी को अपने पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया, जिस पर कंपनी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। आयोग ने मामले की एकपक्षीय सुनवाई की, जिसमें कंपनी की सर्विस में कमी पाई गई। आयोग ने कंपनी को एसी की कीमत 28,889 रुपये, एक हजार रुपये खर्च, 6 फीसदी ब्याज समेत भुगतान करने के आदेश दिए है। 30 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा।
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ग्रेटर नोएडा। एयरकंडीशन (एसी) खरीदने के बाद नहीं चलने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को खरीदार का पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया है। उपभोक्ता की शिकायत के बाद भी कंपनी ने एसी ठीक नहीं कराया, इस पर उपभोक्ता ने आयोग में वाद दायर किया था।
नोएडा के सेक्टर-82 के केंद्रीय विहार निवासी मनीबाला सिंह उर्फ संध्या सिंह पत्नी विजय कुमार सिंह ने हिताची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एसी ऑनलाइन खरीदा था। कंपनी ने प्रोडक्ट पर एक साल और कंप्रेशर की पांच साल की वारंटी दी थी। एसी के लिए 28,889.60 रुपये का भुगतान किया गया था। एसी की डिलीवरी 21 मई 2018 को घर पर की गई। कंपनी के इंजीनियर ने एसी फिट किया। एसी लगने के बाद से ही ठीक से चल नहीं रहा था।
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उपभोक्ता ने कस्टमर केयर नंबर पर मई 2018 से सितंबर 2018 के बीच कई बार शिकायत दर्ज कराई। हर बार कंपनी का इंजीनियर गैस लीक होने की बात बताता और गैस भरकर चला जाता। एसी के खराब होने और काम नहीं करने पर उपभोक्ता ने कंपनी से एसी को बदलने या पैसा लौटने के लिए कहा, लेकिन कंपनी ने न पैसा लौटाया और न ही एसी को बदलने को तैयार हुई। इस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग याचिका दायर की। आयोग ने विपक्षी को अपने पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया, जिस पर कंपनी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। आयोग ने मामले की एकपक्षीय सुनवाई की, जिसमें कंपनी की सर्विस में कमी पाई गई। आयोग ने कंपनी को एसी की कीमत 28,889 रुपये, एक हजार रुपये खर्च, 6 फीसदी ब्याज समेत भुगतान करने के आदेश दिए है। 30 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा।
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