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Noida News: चैतन्यानंद सरस्वती की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी
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-निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में है आरोपी
-जमानत याचिका पर 7 नवंबर को होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। सरस्वती की जमानत याचिका पर 7 नवंबर को सत्र न्यायालय में सुनवाई होनी है। सरस्वती की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने 17 अक्तूबर को 31 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। उसके पहले कोर्ट ने तीन अक्तूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। बता दें कि 27 अक्तूबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश ने सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 16 पीड़ितों में से 9 पीड़ितों के परीक्षण हो चुके हैं और मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। जांच अधिकारी ने कहा कि बाकी पीड़ित अभी दिल्ली से बाहर हैं। उसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सरस्वती की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कुछ भी नहीं है।
इसका दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी की अश्लील तस्वीरें और कमेंट हैं। उसपर छात्राओं से अश्लील हरकत करने के अलावा वित्तीय फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप है। साथ ही, सरस्वती ने संबंधित संस्थान की संपत्तियों को निजी कंपनियों को किराये पर दे रखा था। वो संस्थान की संपत्तियों से महंगी गाड़ियां खरीदता था। उसके कब्जे से पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी, वो महंगी गाड़ियों में लड़कियों को लेकर जाता था और उनके साथ अश्लील हरकत करता था।
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-जमानत याचिका पर 7 नवंबर को होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। सरस्वती की जमानत याचिका पर 7 नवंबर को सत्र न्यायालय में सुनवाई होनी है। सरस्वती की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने 17 अक्तूबर को 31 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। उसके पहले कोर्ट ने तीन अक्तूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। बता दें कि 27 अक्तूबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश ने सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 16 पीड़ितों में से 9 पीड़ितों के परीक्षण हो चुके हैं और मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। जांच अधिकारी ने कहा कि बाकी पीड़ित अभी दिल्ली से बाहर हैं। उसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सरस्वती की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कुछ भी नहीं है।
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इसका दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी की अश्लील तस्वीरें और कमेंट हैं। उसपर छात्राओं से अश्लील हरकत करने के अलावा वित्तीय फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप है। साथ ही, सरस्वती ने संबंधित संस्थान की संपत्तियों को निजी कंपनियों को किराये पर दे रखा था। वो संस्थान की संपत्तियों से महंगी गाड़ियां खरीदता था। उसके कब्जे से पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी, वो महंगी गाड़ियों में लड़कियों को लेकर जाता था और उनके साथ अश्लील हरकत करता था।
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