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ग्रेटर नोएडा लोक अदालत: ट्रैफिक चालानों से पारिवारिक विवाद तक सैकड़ों मामलों का हुआ निस्तारण, उमड़ी भीड़
Sat, 09 May 2026 08:15 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
Published by: Rahul Kumar Tiwari
Updated Sat, 09 May 2026 08:15 PM IST
सार
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना और प्री-लिटीगेशन समेत विभिन्न मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। ट्रैफिक हेल्पडेस्क पर चालान निपटाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।
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ग्रेटर नोएडा में लोक अदालत
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जनपद न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज अतुल श्रीवास्तव ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित व प्री-लिटीगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।
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लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चालानों के निस्तारण के लिए अलग से हेल्पडेस्क लगाई गई। हेल्पडेस्क पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई, जहां कम राशि का जुर्माना लगाकर मामले का निपटारा किया गया। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल आदित्य चौहान ने बताया कि बूथ पर आए लोगों की मदद की गई। साथ ही उन्हें चालान के प्रिंट आउट निकालकर दिए गए।
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लोक अदालत में बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत पार्किंग, प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं होना, बीमा समाप्त होना जैसे मामलों की सुनवाई की गई। वहीं लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम से जुड़े मामले, बिजली-पानी से संबंधित वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, भू-राजस्व व सेवा संबंधी मामलों के साथ-साथ विभिन्न प्री-लिटीगेशन मामलों को निस्तारण हुआ।
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विभिन्न पीठों के समक्ष पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद निपटाने का अवसर दिया गया। जिससे अनेक मामलों का मौके पर ही समाधान हो गया। सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित मामलों में पक्षकारों को समय व धन दोनों की बचत हुई। लोक अदालत में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी बोड़ाकी और सचिव शोभाराम चंदीला मौजूद रहें।