फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Case filed against 4 in triple talaq case

तीन तलाक देकर घर से निकाला, 9 महीने बाद केस दर्ज

Fri, 17 Jan 2020 11:36 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jan 2020 11:36 PM IST
विज्ञापन
Case filed against 4 in triple talaq case
तावडू। विवाहिता के साथ मारपीट कर तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 9 महीने बाद बृहस्पतिवार को चार नामजद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
विज्ञापन

पीड़ित विवाहिता अफसाना निवासी गांव शिकारपुर ने बताया कि उसकी शादी 18 नवंबर 2016 को मुस्तफा निवासी गांव कंसाली के साथ हुई थी। शादी में काफी दहेज दिया गया था। लेकिन शादी में मिले दहेज से ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। आरोपी दहेज में 50 हजार रुपये और कार की मांग के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। जब उसने दहेज लाने में असमर्थता जाहिर की तो आरोपी पति ने मारपीट की।
विज्ञापन

आरोप है कि उसको शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। 16 अप्रैल 2019 को आरोपियों ने उसे लाठी-डंडों से पीटा और तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता का पिता और गणमान्य लोग आरोपी ससुराल वालों को समझाने आए। लेकिन ससुराल वालों ने उनके साथ बदसलूकी की। घटना के दो दिन बाद 18 अप्रैल 2019 को महिला थाना नूंह में उसने लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। उसने अपने वकील की मार्फत कानूनी कार्रवाई के साथ साथ गृह मंत्री व राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली को शिकायत भेज कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद तावडू पुलिस ने 9 महीने बाद 16 जनवरी को आरोपी पति मुस्तफा, ससुर बाबूदीन, सास जैबूना व साबिर निवासी गांव कंसाली के खिलाफ केस दर्ज किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed