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Noida News: चेक बाउंस होने पर कारोबारी को 18 माह का कारावास

Tue, 07 May 2024 08:23 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 07 May 2024 08:23 PM IST
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Businessman gets 18 months imprisonment for bounced check
चेक बाउंस होने पर कारोबारी को 18 माह का कारावास
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-जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा, 1.05 करोड़ का था चेक, अब जुर्माना समेत देने होंगे 1.98 करोड़
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट (138 एनआई एक्ट) ने चेक बाउंस के केस में एक कारोबारी को 18 माह के कारावास की सजा सुनाई है। कारोबारी को 1.98 करोड़ रुपये भी देने का आदेश दिया है। दोषी कारोबारी ने अपने डाॅक्टर दोस्त को 1.05 करोड़ रुपये का दिया गया चेक बाउंस हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने वर्ष 2017 में अदालत में केस दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।


परिवादी के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-39 निवासी डाॅ. शिवानी दादू के कारोबारी अनिल मित्तल पर करीब 4 करोड़ रुपये थे। दोनों पारिवारिक दोस्त थे और उनके बीच लेनदेन होता रहता था। कारोबारी अनिल ने तीन मई, 2017 में 1.05 करोड़ रुपये का चेक डाॅ. शिवानी को दिया। जो बैंक में बाउंस हो गया। भुगतान नहीं होने पर डाॅ. शिवानी ने पैसों की मांग की, लेकिन पैसे नहीं दिए। परेशान होकर डाॅ. शिवानी ने कोर्ट में केस दायर किया। जिस पर सुनवाई चल रही थी। अधिवक्ता ने बताया कि परिवादी ने पैसे देने के साक्ष्य प्रस्तुत किए। जबकि कारोबारी साक्ष्य पेश नहीं कर सका। गवाह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने कारोबारी को पैसे नहीं देने व चेक बाउंस होने का दोषी पाया और 18 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.05 करोड़ रुपये की जगह अब 1.98 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है। 1.98 करोड़ रुपये में जुर्माना व अन्य धनराशि शामिल है।
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