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Noida News: फ्लैट का कब्जा नहीं दिया, बिल्डर लौटाएगा खरीदार का पैसा

Thu, 09 Oct 2025 05:58 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 09 Oct 2025 05:58 PM IST
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Builder to return buyer's money after flat not handed over
उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, 30 दिन के भीतर लौटाने होंगे रुपये
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट पर समय से कब्जा नहीं देने पर बिल्डर को खरीदार की पूरी जमा धनराशि छह फीसदी सालाना ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड को 30 दिनों के भीतर 5.53 लाख रुपये लौटाने को कहा है। इसके अलावा, पांच हजार रुपये वाद व्यय और पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर भी देने होंगे। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई के बाद आदेश दिया।
नई दिल्ली के बसंत बिहार निवासी भारती अश्वनी ने अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड के अधिकृत सहयोगी एम्पायर इंफ्रा विल्ड प्राइवेट लिमिटेड की आवासीय योजना में एक कमरे का फ्लैट बुक कराया था। फ्लैट की दर 2200 रुपये प्रति वर्ग फुट तय हुई थी। उन्होंने बुकिंग के तौर पर 10 हजार रुपये का भुगतान किया था।
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कंपनी ने आवेदन के 24 महीने के भीतर फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया था। बिल्डर को कुल 5.53 लाख रुपये का भुगतान अलग-अलग तारीखों में चेक के माध्यम से किया गया। चार साल बीत जाने के बाद भी न तो निर्माण कार्य शुरू हुआ और न ही फ्लैट का कब्जा दिया गया।
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सुनवाई के दौरान अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड ने कहा कि भुगतान उसे नहीं बल्कि एम्पायर इंफ्राविल्ड प्राइवेट लिमिटेड को किया गया था, इसलिए वह जिम्मेदार नहीं है। वहीं, एम्पायर इंफ्राविल्ड प्रा. लि. ने आयोग में कोई पक्ष नहीं रखा।

आयोग ने सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि एम्पायर इंफ्रा विल्ड प्राइवेट लिमिटेड, अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड की अधिकृत एजेंसी थी और वह आवासीय योजना में साझेदार के तौर पर कार्य कर रही थी।
आयोग ने अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता से ली गई 5.53 लाख रुपये की राशि छह प्रतिशत सालाना ब्याज समेत 30 दिनों के भीतर लौटाए।
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