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Noida News: ब्लिंकिट के गोदाम पर बीआईएस का छापा, बिना आईएसआई मार्क वाले सामान जब्त
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फोटो
शाहबेरी स्थित गोदाम में सुरक्षा लाइटर, गैर-इलेक्ट्रिक खिलौने और एलईडी लैंप मिले, मानकों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शाहबेरी गांव स्थित ब्लिंकिट के गोदाम पर मंगलवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की नोएडा शाखा ने छापा मारा। इस दौरान बिना अनिवार्य आईएसआई मार्क और पंजीकरण चिह्न के बिक्री के लिए रखे गए सामान को जब्त किया गया। गोदाम में सुरक्षा लाइटर, गैर-इलेक्ट्रिक खिलौने और एलईडी लैंप मानकों के अनुरूप प्रमाणन के बिना बिक्री के लिए रखे मिले।
बीआईएस अधिकारियों के अनुसार, तीन नवंबर को मिली सूचना के आधार पर ब्लिंकिट की संचालक कंपनी मेसर्स ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के शाहबेरी गांव, तहसील दादरी स्थित गोदाम में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई। जांच के दौरान टीम ने पाया कि संबंधित उत्पादों के भंडारण और बिक्री के लिए रखे जाने में अनिवार्य गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया गया था।
बीआईएस ने केंद्र सरकार की ओर से जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के उल्लंघन और बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत कार्रवाई की। टीम ने संबंधित सामान जब्त कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई बीआईएस के उपनिदेशक हर्षित कुमार जैन और किशोर मंडल तथा सहायक निदेशक रसुजित चोंगडर के नेतृत्व में की गई। उपनिदेशक हर्षित कुमार जैन ने कहा कि बिना आईएसआई मार्क या अनिवार्य पंजीकरण चिह्न के उत्पादों की खरीद-बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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खरीदारी से पहले चिह्न जांचने की अपील
बीआईएस ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले उस पर आईएसआई मार्क और लाइसेंस या पंजीकरण संख्या की जांच जरूर करें। इसकी पुष्टि बीआईएस केयर मोबाइल एप के माध्यम से भी की जा सकती है। आईएसआई मार्क, बीआईएस पंजीकरण चिह्न या हॉलमार्क के दुरुपयोग की शिकायत ईमेल, पत्र या मोबाइल एप के जरिए विभाग को दी जा सकती है। बीआईएस के अनुसार, शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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शाहबेरी स्थित गोदाम में सुरक्षा लाइटर, गैर-इलेक्ट्रिक खिलौने और एलईडी लैंप मिले, मानकों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शाहबेरी गांव स्थित ब्लिंकिट के गोदाम पर मंगलवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की नोएडा शाखा ने छापा मारा। इस दौरान बिना अनिवार्य आईएसआई मार्क और पंजीकरण चिह्न के बिक्री के लिए रखे गए सामान को जब्त किया गया। गोदाम में सुरक्षा लाइटर, गैर-इलेक्ट्रिक खिलौने और एलईडी लैंप मानकों के अनुरूप प्रमाणन के बिना बिक्री के लिए रखे मिले।
बीआईएस अधिकारियों के अनुसार, तीन नवंबर को मिली सूचना के आधार पर ब्लिंकिट की संचालक कंपनी मेसर्स ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के शाहबेरी गांव, तहसील दादरी स्थित गोदाम में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई। जांच के दौरान टीम ने पाया कि संबंधित उत्पादों के भंडारण और बिक्री के लिए रखे जाने में अनिवार्य गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया गया था।
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बीआईएस ने केंद्र सरकार की ओर से जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के उल्लंघन और बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत कार्रवाई की। टीम ने संबंधित सामान जब्त कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई बीआईएस के उपनिदेशक हर्षित कुमार जैन और किशोर मंडल तथा सहायक निदेशक रसुजित चोंगडर के नेतृत्व में की गई। उपनिदेशक हर्षित कुमार जैन ने कहा कि बिना आईएसआई मार्क या अनिवार्य पंजीकरण चिह्न के उत्पादों की खरीद-बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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खरीदारी से पहले चिह्न जांचने की अपील
बीआईएस ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले उस पर आईएसआई मार्क और लाइसेंस या पंजीकरण संख्या की जांच जरूर करें। इसकी पुष्टि बीआईएस केयर मोबाइल एप के माध्यम से भी की जा सकती है। आईएसआई मार्क, बीआईएस पंजीकरण चिह्न या हॉलमार्क के दुरुपयोग की शिकायत ईमेल, पत्र या मोबाइल एप के जरिए विभाग को दी जा सकती है। बीआईएस के अनुसार, शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।