{"_id":"68d540223b5649ad0905c4ed","slug":"bank-returen-rupey-grnoida-news-c-23-1-lko1064-76346-2025-09-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: एक्सिस बैंक को ग्राहक को लौटाने होंगे 96 हजार रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: एक्सिस बैंक को ग्राहक को लौटाने होंगे 96 हजार रुपये
सार
ग्रेटर नोएडा में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक्सिस बैंक को ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में 96 हजार रुपये ग्राहक को लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने बैंक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है।
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जिला उपभोक्ता आयोग
एक्सिस बैंक को ग्राहक को लौटाने होंगे 96 हजार रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक्सिस बैंक को जिम्मेदार ठहराया है। बैंक को 96 हजार रुपये की राशि 6 फीसदी ब्याज सहित लौटाने और वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपये 30 दिन में अदा करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
नोएडा के सेक्टर-45 स्थित आम्रपाली सफायर सोसाइटी निवासी असीम चौधरी ने आयोग में दायर शिकायत में बताया कि उन्होंने एक्सिस बैंक की नोएडा सेक्टर-45 शाखा में खाता स्थानांतरित किया था। 13 मार्च 2022 को उनके डेबिट कार्ड से एक संदिग्ध ई-कॉमर्स लेनदेन का प्रयास हुआ, जिसमें 96 हजार की राशि डेबिट कर ली गई। उन्होंने ओटीपी साझा नहीं किया था और बैंक की बैक एंड टीम द्वारा की गई कॉल में भी किसी भी लेन-देन से इंकार कर दिया था। इसके बावजूद, बैंक ने न तो लेनदेन को रोका और न ही कार्ड को तुरंत ब्लॉक किया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि बैंक ने संदिग्ध गतिविधि की पहचान के बावजूद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।
आयोग में सुनवाई के दौरान बैंक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह लेनदेन ग्राहक द्वारा ओटीपी साझा करने के कारण हुआ। वह आरबीआई के दो-स्तरीय प्रमाणीकरण दिशा-निर्देशों के तहत वैध था। इसलिए, बैंक पर किसी प्रकार का दायित्व नहीं बनता। आयोग ने बैंक की दलील खारिज करते हुए कहा कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि बैंक की प्रणाली में किसी प्रकार की खामी के कारण धोखाधड़ी होती है, तो ग्राहक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बैंक की तरफ से समय पर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे शिकायतकर्ता को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। ऐसे में बैंक को न सिर्फ पूरी राशि लौटानी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
एक्सिस बैंक को ग्राहक को लौटाने होंगे 96 हजार रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक्सिस बैंक को जिम्मेदार ठहराया है। बैंक को 96 हजार रुपये की राशि 6 फीसदी ब्याज सहित लौटाने और वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपये 30 दिन में अदा करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
नोएडा के सेक्टर-45 स्थित आम्रपाली सफायर सोसाइटी निवासी असीम चौधरी ने आयोग में दायर शिकायत में बताया कि उन्होंने एक्सिस बैंक की नोएडा सेक्टर-45 शाखा में खाता स्थानांतरित किया था। 13 मार्च 2022 को उनके डेबिट कार्ड से एक संदिग्ध ई-कॉमर्स लेनदेन का प्रयास हुआ, जिसमें 96 हजार की राशि डेबिट कर ली गई। उन्होंने ओटीपी साझा नहीं किया था और बैंक की बैक एंड टीम द्वारा की गई कॉल में भी किसी भी लेन-देन से इंकार कर दिया था। इसके बावजूद, बैंक ने न तो लेनदेन को रोका और न ही कार्ड को तुरंत ब्लॉक किया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि बैंक ने संदिग्ध गतिविधि की पहचान के बावजूद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।
विज्ञापन
आयोग में सुनवाई के दौरान बैंक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह लेनदेन ग्राहक द्वारा ओटीपी साझा करने के कारण हुआ। वह आरबीआई के दो-स्तरीय प्रमाणीकरण दिशा-निर्देशों के तहत वैध था। इसलिए, बैंक पर किसी प्रकार का दायित्व नहीं बनता। आयोग ने बैंक की दलील खारिज करते हुए कहा कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि बैंक की प्रणाली में किसी प्रकार की खामी के कारण धोखाधड़ी होती है, तो ग्राहक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बैंक की तरफ से समय पर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे शिकायतकर्ता को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। ऐसे में बैंक को न सिर्फ पूरी राशि लौटानी होगी।
विज्ञापन