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Noida News: परीक्षा में धांधली के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 24 Nov 2025 08:55 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 24 Nov 2025 08:55 PM IST
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bail petition rejected
(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने एसएससी परीक्षा सीजीएल-2025 में धांधली और नकल माफिया से जुड़े मामले में आरोपी सागर पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामला सार्वजनिक परीक्षा में बड़े स्तर पर हुई अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोपी की भूमिका गंभीर प्रतीत होती है। इसलिए उन्हें जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।

आरोपी के खिलाफ थाना फेज-2 में केस दर्ज है। एफआईआर के अनुसार 19 सितंबर 2025 की घटना में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 फर्जी पीएच मेडिकल सर्टिफिकेट, मोबाइल फोन, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 14.75 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। एफआईआर के मुताबिक सागर पांडेय समेत 10 आरोपी परीक्षा में नकल कराने और परीक्षा में धांधली करवाने के संगठित रैकेट का हिस्सा थे। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसके पास से कोई आपत्तिजनक या अवैध सामान बरामद नहीं हुआ था। घटना का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। सह आरोपी शरद यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के आधार पर आरोपी को भी जमानत मिलनी चाहिए। अदालत ने दलीलों को सुनने और केस डायरी देखने के बाद पाया कि चार्जशीट दाखिल होने के करीब होने के बावजूद आरोप गंभीर हैं। इस आधार पर अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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