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Noida News: 24 करोड़ की ठगी के आरोपी की जमानत खारिज

Sun, 03 Aug 2025 06:54 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 03 Aug 2025 06:54 PM IST
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Bail of the accused of fraud of 24 crores rejected
जमीन दिलाने के नाम पर की थी ठगी, 16 नामजद पर केस है दर्ज
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ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने जेवर में एयरपोर्ट के समीप जमीन दिलाने के नाम पर 24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज की है। पीड़ित गौरव शर्मा ने थाना सेक्टर-63 नोएडा में वर्ष 2023 में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें 16 नामजद और कुछ अज्ञात पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने व जालसाजी के आरोप लगाए थे।
पीड़ित का आरोप है कि जालसाजों ने खुद को जमींदार और रसूखदार बताकर-2022 में उसे व अन्य निवेशकों को 100 से 200 बीघा जमीन का सौदा कराया था। पीड़ित ने 24 करोड़ रुपये का निवेश किया था। मार्च से जुलाई 2022 के बीच करीब 24 बैनामे पंजीकृत कराए गए थे जिनमें बाद में जालसाजी और फर्जीवाड़े के सबूत सामने आए। जमीन असल में अस्तित्व में ही नहीं थी और राजस्व अभिलेख, टाइटल व अन्य दस्तावेज भी नकली साबित हुए।
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पुलिस जांच में सामने आया कि सचिन भाटी और रविन्द्र शर्मा ने ही प्रमुख रूप से इन सौदों के लिए पैसे लिए और रसीदें व्हाट्सएप पर भेजीं। रविन्द्र शर्मा की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि एफआईआर लगभग दो वर्ष बाद दर्ज कराई गई जिसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। आरोपी न तो विक्रेता था न गवाह और न उसने कोई आर्थिक लाभ उठाया। मामला असल में सिविल प्रकृति का है। आरोपी को झूठा फंसाया गया है। वहीं अभियोजन ने कहा कि आरोपी ने अन्य आरोपियों के साथ सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की। उन्होंने पीड़ित को ऐसी जमीन का सौदा कराया जो असल में उपलब्ध नहीं थी। आरोपी की भूमिका इस धोखाध़ड़ी में मुख्य आरोपियों के समान है जिनकी जमानत पहले जमानत खारिज हो चुकी है। वहीं, अदालत ने पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी की जमानत खारिज की है। ब्यूरो
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