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Noida News: मानव तस्करी के आरोपी की जमानत खारिज

Sun, 24 Aug 2025 08:14 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 24 Aug 2025 08:14 PM IST
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Bail of human trafficking accused rejected
अलीगढ़ के लिए उपयोगी।
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ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर जबरन विवाह व मानव तस्करी के आरोपी अलीगढ़ निवासी सोमवीर यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता और पीड़िता की उम्र को देखते हुए यह फैसला सुनाया।

मामला थाना सेक्टर-113 नोएडा का है। शिकायत के अनुसार पीड़िता लगभग 13 वर्ष की थी। जो 18 जून 2025 की रात अपने घर से गायब हो गई। पिता द्वारा 23 जून को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच के दौरान पीड़िता के बयान से आरोपी सोमवीर यादव का नाम सामने आया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि सोमवीर का नाम मुख्य आरोपी ललित की गिरफ्तारी के बाद उजागर हुआ। सोमवीर न तो ललित को जानता है और न ही पीड़िता को। वहीं विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी पर नाबालिग पीड़िता को रेलवे स्टेशन से बहलाकर लाने और उसकी शादी ललित नामक व्यक्ति से कराकर अवैध लाभ प्राप्त करने का आरोप है। घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग 14 वर्ष थी। पीड़िता ने बताया कि सह-आरोपी सोमवीर की पत्नी उसे दिल्ली से अलीगढ़ लेकर आई। जहां सोमवीर के घर उसे 4-5 दिन रखने के बाद 23 जून को ललित से शादी करा दी गई। आरोपी ने शादी के बदले में 1.17 लाख रुपये लिए। ब्यूरो
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