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Noida News: कोर्ट का रुख सख्त...गंभीर अपराध में नहीं दी जमानत
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- आरोपी पर हत्या कर शव नहर में फेंकने का है आरोप
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने हत्या के आरोपी प्रवीण शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रथम दृष्टया अभियुक्त की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। मामला थाना बिसरख का है। जहां वादी ओमप्रकाश ने 4 अगस्त 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई नरेश प्रजापति 2 अगस्त को घर से निकला और 3 अगस्त की शाम को बुलंदशहर की नहर पर उसकी हत्या कर दी गई। वादी की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया।
बाद में विवेचना में आरोपी प्रवीण शर्मा का नाम सामने आया। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि मृतक नरेश प्रजापति की संपत्ति हथियाने के उद्देश्य से प्रवीण शर्मा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए हत्या की योजना बनाई और शव को नहर में फेंककर साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया। अभियोजन पक्ष ने केस डायरी, सीडीआर और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी और उसके साथियों की संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं। वहं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने हत्या के आरोपी प्रवीण शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रथम दृष्टया अभियुक्त की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। मामला थाना बिसरख का है। जहां वादी ओमप्रकाश ने 4 अगस्त 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई नरेश प्रजापति 2 अगस्त को घर से निकला और 3 अगस्त की शाम को बुलंदशहर की नहर पर उसकी हत्या कर दी गई। वादी की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया।
बाद में विवेचना में आरोपी प्रवीण शर्मा का नाम सामने आया। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि मृतक नरेश प्रजापति की संपत्ति हथियाने के उद्देश्य से प्रवीण शर्मा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए हत्या की योजना बनाई और शव को नहर में फेंककर साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया। अभियोजन पक्ष ने केस डायरी, सीडीआर और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी और उसके साथियों की संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं। वहं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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