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धार्मिक टिप्पणी करने का आरोपी गिरफ्तार

Sat, 16 Apr 2022 10:18 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 16 Apr 2022 10:18 PM IST
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Arrested for making religious remarks
पुन्हाना। जिले के एक शरारती व्यक्ति के एक समुदाय के पैगम्बर पर टिपण्णी करने के बाद युवाओं ने थाना घेर लिया था। सैकड़ों युवा शुक्रवार शाम चार बजे से ही राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी रजिया बानो की अगुवाई में पुन्हाना थाने पर रात 10 बजे तक डटे रहे। लोगों में आक्रोश देखते हूए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज कर शांत कराया। सोमवार को आरोपी महेश जैन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अदालत ने आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया।
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पुन्हाना थाने के गांव रानोता निवासी अफजल पुत्र इल्यास ने पुन्हाना थाने में दी शिकायत में आरोप लगाया कि महेश कुमार जैन ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जानबूझकर कर धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से मुसलमानों के पवित्र माह रमजान व पैगम्बर मुहम्मद साहब व उनकी बेटी के खिलाफ एक पोस्ट शेयर की। इसमें बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आरोपी ने पोस्ट के जरिये मेवात के आपसी भाईचारा व सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की।
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राष्ट्रीय कुश्ती एवम ताइक्वांडो खिलाड़ी रजिया बानो, एडवोकेट अख्तर झारोकड़ी आदि का कहना है कि मुसलमानों के पैगम्बर के खिलाफ अभद्र भाषा व गलत बयानी कर के जज्बात को भड़काने का कार्य किया है। इस ग्रुप में क्लीनिक चलाने वाले महेश कुमार जैन ने धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से जानबूझकर पोस्ट शेयर की है।
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पुलिस ने आईटी एक्ट भी नहीं लगाया
शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट मोसिम खान सहित अन्य 10 वकीलों ने अदालत में अपनी बहस में कहा कि पुलिस ने आरोपी को बचाने के लिए केवल 153ए के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को चाहिए था कि धारा 505, 295 ए के अलावा ये मामला सोशल मीडिया से जुड़ा है इसलिए आईटी एक्ट की धारा 66आईटी एक्ट भी जोड़नी थी। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा आरोपी बचाने के लिए कम धाराएं लगाने के मामले को लेकर वे जल्द ही अदालत में एक इस्तगासा दायर करने जा रहे है। जिससे अन्य धाराएं भी आरोपी कर खिलाफ जोड़ी जा सके।

क्या कहते है डीएसपी
पुन्हाना के डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी महेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी मामले की जांच की जा रही है।
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