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Noida News: मानकों पर खरी नहीं उतरी एंटीबायोटिक दवा, कंपनी पर केस

Tue, 02 Jul 2024 07:35 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jul 2024 07:35 PM IST
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Antibiotic medicine did not meet the standards, case against the company
औषधि निरीक्षक ने सीजेएम कोर्ट में मोहाली की कंपनी के खिलाफ दर्ज कराया केस
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। औषधि निरीक्षक ने एक दवा निर्माता कंपनी और उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराया है। कंपनी की एक एंटीबायोटिक टेबलेट मानकों पर खरी नहीं उतरी है। दवा में क्लैवुलैनिक एसिड की मात्रा बहुत कम मिली है। वहीं, हाल ही में दो अन्य कंपनियों के एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी मानकों पर खरा नहीं उतरे थे।


औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने बताया कि 3 मार्च, 2022 को सेक्टर-35 मोरना स्थित राज मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक टेबलेट जिथ्रोमायसिन का नमूना लिया गया था। मई, 2022 में टेबलेट की जांच रिपोर्ट आ गई थी। जांच में ये टेबलेट मानकों पर खरा नहीं उतर सकी। एंटीबायोटिक टेबलेट में क्लैवुलैनिक एसिड की मात्रा केवल केवल 01.27 प्रतिशत थी, जबकि मानकों के अनुसार मात्रा 90 से 107 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए। लैब्की रिपोर्ट आने के बाद जांच चल रही थी। जांच पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराया गया हैं। मोहाली, पंजाब की दवा निर्माता कंपनी एमकॉन फार्मास्यूटिकल्स के डायरेक्टर व दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं, पिछले सप्ताह हिमाचल प्रदेश की दो कंपनियों और पदाधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। इन दोनों कंपनियों के एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। लगातार एंटीबायोटिक दवाओं के नमूने फेल होने पर विभाग ने चिंता भी जताई है।
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