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Greater Noida News: हाईकोर्ट में खरीदार ने लगाई अर्जी, बिल्डर को वापस करना होगा 101 करोड़; नीलामी पर आज फैसला

Thu, 01 Jun 2023 08:18 AM IST
अनुज कुमार माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 01 Jun 2023 08:18 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के शपथ पत्र लेने के बाद बिल्डर को समय दिया है। प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि अभी हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है।

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Allahabad High Court said that Wave Mega City builder will return 101 crores
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

वेव मेगा सिटी सेंटर बिल्डर 11 माह में उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) का 101.36 करोड़ रुपये जमा कराएगा। बिल्डर ने पेमेंट प्लान हाईकोर्ट में दाखिल किया है। हाईकोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के शपथ पत्र लेने के बाद बिल्डर को समय दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर ने चेक जमा कराए हैं। अगर कोई चेक बाउंस हुआ तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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खरीदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की
यूपी रेरा ने खरीदार अमित गोयल की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी की थी। वसूली के लिए यूपी रेरा ने आरसी जिला प्रशासन को भेज दी, लेकिन वसूली नहीं होने पर खरीदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जहां पर बिल्डर ने प्रार्थना पत्र लगाकर आदेश से पहले सुनने का मौका मांगा। हाईकोर्ट ने बिल्डर को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया और यूपी रेरा की सभी आरसी का भुगतान करने का प्लान मांगा। साथ ही कंपनी के सभी डायरेक्टर के शपथ पत्र मांगे। 30 मई को इस मामले की फिर से सुनवाई हुई। 

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बिल्डर सीधा यूपी रेरा को देगा पैसा
अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर ने पैसा जमा करने का प्लान सौंपा है। हाईकोर्ट ने उतनी धनराशि के चेक जमा कराए है। जिनको यूपी रेरा को सौंप दिया गया है। मई माह की पहली किस्त में बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये हाईकोर्ट में जमा करा दिए थे। वह चेक भी यूपी रेरा को सौंप दिया गया है। बिल्डर सीधा यूपी रेरा को पैसा देगा। उस धनराशि से खरीदारों का पैसा लौटाया जाएगा।

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संपत्ति की नीलामी पर आज फैसला लेगा प्रशासन
प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि अभी हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। बिल्डर ने कुर्क संपत्ति को छोड़ने की गुहार लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने कुर्क संपत्ति के खरीदारों को पेश करने को कहा है। आदेश का अध्ययन करने के बाद प्रशासन बिल्डर की संपत्ति को नीलाम करने के बारे में फैसला लेगा। बता दें कि प्रशासन ने बिल्डर की 111 संपत्ति को कुर्क किया हुआ है। इनमें से 38 संपत्ति को 29 मई को नीलाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। अब फिर से नीलामी करने की तैयारी चल रही है। 

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