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प्रदूषण से जंग: ग्रेटर नोएडा में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर चार दिन का प्रतिबंध, इन चीजों का भी लोग नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल

Tue, 16 Nov 2021 08:34 PM IST
Vikas Kumar माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 16 Nov 2021 08:34 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा में अगले चार दिनों तक आवासीय, कॉमर्शियल, आईटी, संस्थागत, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़कों की री-सर्फेसिंग, नई सड़कों का निर्माण आदि नहीं होगा।

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all types of construction work in greater noida banned for four days
ग्रेटर नोएडा में निर्माण कार्य पर लगी रोक - फोटो : amar ujala

विस्तार

एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अगले चार दिनों तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य, आरएमसी, हॉट मिक्स प्लांट व डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। एनसीआर में वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए बने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है। 

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प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि इस मामले पर एसीईओ दीपचंद्र को जिम्मेदारी दी गई। जिसके बाद उन्होंने इस पर चर्चा के बाद कार्यालय आदेश मंगलवार को जारी कर दिया। जिसमें कहा गया है कि अगले चार दिनों तक आवासीय, कॉमर्शियल, आईटी, संस्थागत, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़कों की री-सर्फेसिंग, नई सड़कों का निर्माण आदि नहीं होगा। इस दौरान निर्माण सामग्रियों को ढ़ककर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जहां भी धूल उड़ने की संभावना है, वहां एंटी स्मॉग गन चलाने को कहा है। हॉट मिक्स व आरएमसी प्लांट को भी तत्काल बंद करने, होटलों या ढाबों में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर एनजीटी के नियमानुसार कठोर कारवाई करने के निर्देश दिए गए। 
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बिजली आपूर्ति के लिए एनपीसीएल को निर्देश
प्रदूषण को कम करने में जनरेटर की जरुरत को देखते हुए प्राधिकरण ने एनपीसीएल को सुचारु रुप से बिजली आपूर्ति के भी निर्देश दिए हैं, ताकि कामकाज प्रभावित न हों। इसके अलावा कूड़ा जलाने वालों की पहचान कर कार्रवाई के लिए टीम भी बना दी गई है। एसीईओ दीपचंद नेअग्निशमन अधिकारी से पानी के छिड़काव के लिए दो वाटर स्प्रिंकलर मांगे हैं। एक मशीन ग्रेटर नोएडा और दूसरी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी के छिड़काव के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा परियोजना/ उद्यान विभाग को भी पेड़ों की छंटाई के बाद वेस्ट को एकत्रित कर खाद बनाने की प्रक्रिया करने व कूड़े को डंपिंग ग्राउंड में डालने व मैकेनिकल स्वीपिंग के फेरे बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। 

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