फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   After 8 years, the family of the deceased employee will get PF rights.

Noida News: 8 साल बाद मृत कर्मचारी के परिवार को मिलेगा पीएफ हक

Thu, 30 Apr 2026 08:31 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 08:31 PM IST
विज्ञापन
After 8 years, the family of the deceased employee will get PF rights.
फोटो-
विज्ञापन

- निधि आपके निकट कैंप में खुला मामला, झारखंड के कर्मचारी की 2018 में हुई थी मौत
मो. सफीक खान

नोएडा। आठ साल पहले मृत एक कर्मचारी के लंबित पीएफ क्लेम को आखिरकार प्रक्रिया में ला दिया गया है। ‘निधि आपके निकट’ कैंप में मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने परिजनों को भुगतान दिलाने की कार्रवाई तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार झारखंड निवासी शंकर साव सेक्टर-65 स्थित एक निजी इकाई में कार्यरत थे। वर्ष 2018 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जरूरी दस्तावेज अधूरे होने और प्रक्रिया पूरी न होने के कारण परिवार को अब तक भविष्य निधि की राशि नहीं मिल सकी। कैंप में मामला उठने के बाद अब विभाग ने परिजनों से संपर्क कर आवश्यक कागजात जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
इसी कैंप में कई अन्य लंबित मामलों का भी समाधान किया गया। सेक्टर-4 निवासी एक लाभार्थी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तैयार कराया गया, जबकि सेक्टर-6 के उपभोक्ता का यूएएन सक्रिय किया गया। वहीं, सेक्टर-12 के एक अन्य व्यक्ति का फेस ऑथेंटिकेशन मौके पर ही पूरा कराया गया। कुल मिलाकर 150 से अधिक मामलों का निपटारा हुआ, जिनमें यूएएन एक्टिवेशन और केवाईसी से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं।
विज्ञापन


कोट -

कैंप में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें कर्मचारी की मृत्यु आठ वर्ष पहले हो चुकी थी। अब क्लेम प्रक्रिया शुरू कर परिजनों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। - सुयश पांडे, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed