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Noida News: पुलिस मुठभेड़ मामले में फरार चल रहे आरोपी को मिली जमानत
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पुलिस मुठभेड़ मामले में फरार चल रहे आरोपी को मिली जमानत
ग्रेटर नोएडा। वर्ष 2022 में सूरजपुर थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ मामले में फरार चल रहे आरोपी सचिन पांचाल को जिला अदालत से जमानत मिली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 मई 2022 को भट्टा गोलचक्कर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी।
इस दौरान पुलिस ने मुकेश उर्फ मुक्की और गजेंद्र उर्फ गज्जू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए थे। मुठभेड़ के दौरान सचिन पांचाल मौके से फरार हो गया था। बाद में विवेचना पूरी होने पर उसके विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सचिन पांचाल को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था। मामले के अन्य सहआरोपी मुकेश उर्फ मुक्की, जसविंद्र उर्फ कन्नू उर्फ खन्नू, शेखर और मनीष को पूर्व में ही न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। विवेचना पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी पर अन्य सहआरोपियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप है। ऐसे गंभीर मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और सहआरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस आधार पर आरोपी को जमानत दी है। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। वर्ष 2022 में सूरजपुर थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ मामले में फरार चल रहे आरोपी सचिन पांचाल को जिला अदालत से जमानत मिली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 मई 2022 को भट्टा गोलचक्कर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी।
इस दौरान पुलिस ने मुकेश उर्फ मुक्की और गजेंद्र उर्फ गज्जू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए थे। मुठभेड़ के दौरान सचिन पांचाल मौके से फरार हो गया था। बाद में विवेचना पूरी होने पर उसके विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सचिन पांचाल को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था। मामले के अन्य सहआरोपी मुकेश उर्फ मुक्की, जसविंद्र उर्फ कन्नू उर्फ खन्नू, शेखर और मनीष को पूर्व में ही न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। विवेचना पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी पर अन्य सहआरोपियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप है। ऐसे गंभीर मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और सहआरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस आधार पर आरोपी को जमानत दी है। ब्यूरो
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