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Noida News: बहन की मौत पर स्पेशल सुनवाई कर एक माह की पैरोल दी

Sun, 09 Nov 2025 06:07 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 09 Nov 2025 06:07 PM IST
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A special hearing was held on the death of his sister and he was granted one month's parole.
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने रविवार को एक विशेष सुनवाई आयोजित की। अदालत ने आजीवन कारावास के दोषी तसलीम को उसकी बहन की मृत्यु के कारण चार सप्ताह की पैरोल प्रदान की। तसलीम की 60 वर्षीय बहन, जो टीबी के बाद फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित थी और लंबे समय से ऑक्सीजन थेरेपी पर थी, की रविवार सुबह मृत्यु हो गई।
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तसलीम के वकील ने बताया कि पैरोल की अर्जी रविवार सुबह तैयार की गई और इसे सुबह करीब 10 बजे न्यायमूर्ति नरूला के कोर्ट मास्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे तक न्यायमूर्ति ने वर्चुअल मोड में सुनवाई शुरू की। इस सुनवाई में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और राज्य के वकील भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह सचिव और जेल महानिदेशक को 24 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अर्जी और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने 55 वर्षीय तसलीम की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। बता दें कि तसलीम को 1997 में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया था और 1999 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ब्यूरो
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