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Noida News: सीरियल किलर चंद्रकांत झा को 90 दिन की पैरोल

Fri, 18 Aug 2023 07:49 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Aug 2023 07:49 PM IST
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90 days parole to serial killer Chandrakant Jha
हाईकोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता का आचरण संतोषजनक
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने हत्या के तीन मामलों में दोषी ठहराने के बाद उम्रकैद काट रहे सीरियल किलर चंद्रकांत झा को 90 दिन की पैरोल दी है।शुक्रवार को न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में 15 साल और 6 महीने से अधिक समय बिता चुका है। याचिकाकर्ता का आचरण संतोषजनक है, उसे पांच बार पैरोल और सात बार फरलो पर रिहा किया गया है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया हो।

याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/201 के तहत आरोपों से जुड़ी कई एफआईआर के संबंध में 90 दिनों की पैरोल की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील नेहा कपूर ने तर्क दिया कि पैरोल को कई हत्या के मामलों में उनकी पिछली सजा के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। हालाँकि, यह बताया गया है कि आखिरी सजा दिए हुए दो साल से अधिक समय हो गया है और इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का जेल आचरण संतोषजनक रहा है। याचिकाकर्ता को पहले पांच बार पैरोल पर और सात बार फर्लो पर रिहा किया जा चुका है। इसके अलावा याचिकाकर्ता की चार बेटियां हैं और उसे सबसे बड़ी बेटी के लिए उपयुक्त दूल्हे की तलाश करने की जरूरत है। ऐसे में उसे पैरोल पर रिहा किया जाए। हालांकि, सरकारी वकील ने याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास और कई हत्याओं की सजा का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का आचरण कुल मिलाकर असंतोषजनक रहा है और पैरोल का उल्लंघन करने की संभावना है।
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