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लूटपाट में 5-5 वर्ष कारावास
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नूंह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने वर्ष 2018 में मोबाइल लूट के एक मामले में दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा एवं 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में पीड़ितों की शिकायत पर फिरोजपुर झिरका थाने में 362 नंबर मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 379 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके लूटे गए मोबाइल को भी बरामद कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था।
इस मामले में दो पीड़ित फिरोजपुर झिरका शहर के वार्ड 12 निवासी शहर में बाइक पर जा रहे थे। उनके हाथ से फिरोजपुर झिरका के गांव हमजापुर मुबारिक व फिरोजपुर झिरका के वार्ड 6 निवासी इरशाद ने मोबाइल फोन छीन लिया। पीड़ितों ने काफी शोर मचाया लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ितों ने आरोपियों को पहचान लिया था। इसके बाद इस मामले में थाने में शिकायत दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से मोबाइल बरामद कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने फैसले को बुधवार को ही सुरक्षित रख लिया था। आरोपियों को बृहस्पतिवार को सजा सुनाते हुए 5-5 साल की सजा एवं 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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इस मामले में दो पीड़ित फिरोजपुर झिरका शहर के वार्ड 12 निवासी शहर में बाइक पर जा रहे थे। उनके हाथ से फिरोजपुर झिरका के गांव हमजापुर मुबारिक व फिरोजपुर झिरका के वार्ड 6 निवासी इरशाद ने मोबाइल फोन छीन लिया। पीड़ितों ने काफी शोर मचाया लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ितों ने आरोपियों को पहचान लिया था। इसके बाद इस मामले में थाने में शिकायत दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से मोबाइल बरामद कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने फैसले को बुधवार को ही सुरक्षित रख लिया था। आरोपियों को बृहस्पतिवार को सजा सुनाते हुए 5-5 साल की सजा एवं 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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