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प्राधिकरण की जमीन पर बिना अनुमति के नहीं हो सकता कोई आयोजन
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नमाज विवाद साइड स्टोरी
हेडिंग:
बिना अनुमति प्राधिकरण की जमीन
पर नहीं हो सकता कोई आयोजन
सेक्टर-58 के पार्क में नमाज अदा करने पर विवाद के बाद प्राधिकरण ने किया साफ
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। आपको किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना है और प्राधिकरण के किसी पार्क या स्थल का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अनुमति लेनी होगी। प्राधिकरण आयोजन के लिए फीस लेता है। सेक्टर-58 में प्राधिकरण के पार्क में नमाज अदा करने पर हुए विवाद पर प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है।
प्राधिकरण के उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पार्क में नमाज अदा करने के लिए किसी भी संगठन या व्यक्तिगत तौर पर अनुमति लेने का प्रयास नहीं हुआ है। यही नहीं, प्राधिकरण ने इस तरह के आयोजन की अनुमति कभी नहीं दी है। हालांकि, प्राधिकरण का कहना है कि शादी या अन्य आयोजनों के लिए लोगों को इसकी अनुमति दी जाती है और इस बाबत प्राधिकरण की ओर से फीस निर्धारित है। अधिकारियों का कहना है कि एक दिन या आधा एकड़ स्थान पर आयोजनों के लिए पांच हजार रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा कराई जाती है। इसके अलावा, अन्य फीस भी निर्धारित की गई है, जो घंटे के हिसाब से ली जाती है।
आयोजनों के लिए यह हैं नियम
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के किसी तरह का आयोजन नहीं किया जा सकता।
- किसी को इस पर आपत्ति है तो उस आयोजन को रोका जा सकता है।
- इसके लिए जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।
- अनुमति देने के बाद प्रशासन या प्राधिकरण वहां सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रबंध करता है।
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हेडिंग:
बिना अनुमति प्राधिकरण की जमीन
पर नहीं हो सकता कोई आयोजन
सेक्टर-58 के पार्क में नमाज अदा करने पर विवाद के बाद प्राधिकरण ने किया साफ
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। आपको किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना है और प्राधिकरण के किसी पार्क या स्थल का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अनुमति लेनी होगी। प्राधिकरण आयोजन के लिए फीस लेता है। सेक्टर-58 में प्राधिकरण के पार्क में नमाज अदा करने पर हुए विवाद पर प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है।
प्राधिकरण के उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पार्क में नमाज अदा करने के लिए किसी भी संगठन या व्यक्तिगत तौर पर अनुमति लेने का प्रयास नहीं हुआ है। यही नहीं, प्राधिकरण ने इस तरह के आयोजन की अनुमति कभी नहीं दी है। हालांकि, प्राधिकरण का कहना है कि शादी या अन्य आयोजनों के लिए लोगों को इसकी अनुमति दी जाती है और इस बाबत प्राधिकरण की ओर से फीस निर्धारित है। अधिकारियों का कहना है कि एक दिन या आधा एकड़ स्थान पर आयोजनों के लिए पांच हजार रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा कराई जाती है। इसके अलावा, अन्य फीस भी निर्धारित की गई है, जो घंटे के हिसाब से ली जाती है।
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आयोजनों के लिए यह हैं नियम
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के किसी तरह का आयोजन नहीं किया जा सकता।
- किसी को इस पर आपत्ति है तो उस आयोजन को रोका जा सकता है।
- इसके लिए जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।
- अनुमति देने के बाद प्रशासन या प्राधिकरण वहां सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रबंध करता है।