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ग्रेनो प्राधिकरण ने लागू की री-शेड्यूलमेंट पॉलिसी

Tue, 04 Dec 2018 11:47 PM IST
Updated Tue, 04 Dec 2018 11:47 PM IST
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ग्रेनो प्राधिकरण ने लागू की री-शेड्यूलमेंट पॉलिसी
ग्रेनो प्राधिकरण की बोर्ड बैठक
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हेडिंग: 15 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ
सबहेड: ग्रेनो प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में लागू की री-शेड्यूलमेंट पॉलिसी
31 जनवरी तक किया जा सकेगा इसमें आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। फ्लैट पर खरीदारों को कब्जा दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मेें बिल्डरों के लिए री-शेड्यूलमेंट पॉलिसी लागू कर दी गई है। बिल्डर 31 जनवरी तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इससे करीब 15 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री और कब्जा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

प्राधिकरण के चेयरमैन अनूपचंद पांडेय ने बताया कि बोर्ड ने आखिरी बार बिल्डरों के लिए री-शेड्यूलमेंट पॉलिसी पर मुहर लगा दी है। बिल्डरों के लिए यह अंतिम मौका है। योजना का लाभ पाने के लिए बिल्डर को कुल बकाया धनराशि का आठ प्रतिशत जमा करके पंजीकरण कराना होगा। बिल्डरों की तीन श्रेणी बनाई गई है। पहली श्रेणी में जिन बिल्डरों ने तीन किस्तें जमा की हैं उनको पंजीकरण राशि के रूप में आठ प्रतिशत सहित कुल बकाया रकम का 15 प्रतिशत जमा करना होगा। दूसरी श्रेणी उन बिल्डरों की है जिन्होंने जमीन आवंटन के एवज में दो किस्तें ही जमा की हैं उनको पंजीकरण राशि सहित 17 फीसदी का भुगतान करना होगा और तीसरी श्रेणी के तहत जिन बिल्डरों ने एक ही किस्त का भुगतान किया है उनको पंजीकरण राशि के साथ ही 19 फीसदी रकम देनी होगी। इसके बाद ही उनकी बकाया रकम री-शेड्यूल की जाएगी। प्राधिकरण का अनुमान है कि इससे करीब 15 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत अपना आशियाना जल्द मिल सकेगा। वहीं, क्रेडाई के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अमित मोदी का कहना है कि प्राधिकरण की इस पॉलिसी से उन बिल्डर प्रोजेक्ट के खरीदारों को कब्जा मिल सकेगा, जो किस्तें डिफॉल्ट होने के कारण प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे थे और खरीदारों के नाम रजिस्ट्री कर कब्जा नहीं दे पा रहे थे।
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