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यात्रा भतों के नाम पर राज्यसभा सचिवालय से धोखाधड़ी में पूर्व सांसद को तीन साल की जेल
Updated Tue, 04 Dec 2018 11:47 PM IST
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धोखाधड़ी में पूर्व सांसद
को तीन साल की जेल
- यात्रा भत्तों के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए जाली हवाई टिकट बनाने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने एलटीसी घोटाला मामले में राज्यसभा के पूर्व सांसद लालहमिंग लिआना को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी सांसद पर यात्रा के खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए जाली हवाई टिकट बनाने का आरोप था।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एनके मल्होत्रा ने पूर्व सांसद को धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेज का उपयोग करने के लिए दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। न्यायाधीश ने कहा कि लिआना मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के नेता हैं और दो बार सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2012-13 में उन्होंने यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए अपने कंप्यूटर पर जाली हवाई टिकट बनाकर राज्यसभा सचिवालय में जमा किए थे। उन्होंने 11 लाख 19 हजार 926 रुपये की रकम के फर्जी बिल दायर किए थे, जिसके आधार पर उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के साथ लगभग 10 लाख 36 हजार, 533 रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। कोर्ट ने 2015 में आरोपी सांसद के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे।
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को तीन साल की जेल
- यात्रा भत्तों के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए जाली हवाई टिकट बनाने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने एलटीसी घोटाला मामले में राज्यसभा के पूर्व सांसद लालहमिंग लिआना को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी सांसद पर यात्रा के खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए जाली हवाई टिकट बनाने का आरोप था।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एनके मल्होत्रा ने पूर्व सांसद को धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेज का उपयोग करने के लिए दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। न्यायाधीश ने कहा कि लिआना मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के नेता हैं और दो बार सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2012-13 में उन्होंने यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए अपने कंप्यूटर पर जाली हवाई टिकट बनाकर राज्यसभा सचिवालय में जमा किए थे। उन्होंने 11 लाख 19 हजार 926 रुपये की रकम के फर्जी बिल दायर किए थे, जिसके आधार पर उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के साथ लगभग 10 लाख 36 हजार, 533 रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। कोर्ट ने 2015 में आरोपी सांसद के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे।
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