{"_id":"5bf8a6a2bdec2241c802e3cc","slug":"1543022289521-grnoida-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को दी शराब तो होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को दी शराब तो होगी कार्रवाई
Updated Sat, 24 Nov 2018 06:47 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
21 साल से कम उम्र वालों को शराब बेचने पर होगी कार्रवाई
आबकारी विभाग ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो, सूचना देने की अपील
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने या परोसने वालों की सूचना देने के लिए आबकारी विभाग ने वीडियो जारी किया है। ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके।
अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी अधिनियम के तहत 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब नहीं बेची जा सकती। इसको लेकर विभाग बाकायदा जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है। वहीं, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। जिसमें किसी शराब की दुकान, मॉडल शॉप या बार में 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब की बिक्री की जाती है या कम आयु के युवक से शराब की बिक्री कराई जाती है या परोसी जा रही है। इन सब की सूचना विभाग को दी जा सकती है। सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। वहीं, आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो, सूचना देने की अपील
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने या परोसने वालों की सूचना देने के लिए आबकारी विभाग ने वीडियो जारी किया है। ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके।
अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी अधिनियम के तहत 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब नहीं बेची जा सकती। इसको लेकर विभाग बाकायदा जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है। वहीं, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। जिसमें किसी शराब की दुकान, मॉडल शॉप या बार में 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब की बिक्री की जाती है या कम आयु के युवक से शराब की बिक्री कराई जाती है या परोसी जा रही है। इन सब की सूचना विभाग को दी जा सकती है। सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। वहीं, आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन