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दिल्ली सरकार से क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट 2016 लागू करने की मांग की
Updated Fri, 16 Nov 2018 12:15 AM IST
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नर्सिंग होम एक्ट की जगह नया कानून लागू करे सरकार : गुप्ता
नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक के लिए सरकार से नर्सिंग होम एक्ट की जगह एस्टेबलिशमेंट एक्ट लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने नए केंद्रीय कानून को लागू करने का साहस दिखाया है। केंद्र से अधिनियम अधिसूचित करने के ढाई साल बाद भी दिल्ली सरकार इस नए कानून को लेकर चुप्पी साधी हुई है।
गुप्ता ने बताया कि पिछले छह दशकों से भी अधिक पुराने दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू है। नया क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट 2016 लागू होने से प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी खत्म होगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने नए कानून को लागू करने में रुचि नहीं दिखाई है। ऐसा ही चलता रहा तो आम नागरिक बड़े प्राइवेट अस्पतालों के शोषण का शिकार होते रहेंगे। मरीजों का शोषण, ओवर चार्जिंग और अनियमितताएं खत्म नहीं होगी। ब्यूरो
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नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक के लिए सरकार से नर्सिंग होम एक्ट की जगह एस्टेबलिशमेंट एक्ट लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने नए केंद्रीय कानून को लागू करने का साहस दिखाया है। केंद्र से अधिनियम अधिसूचित करने के ढाई साल बाद भी दिल्ली सरकार इस नए कानून को लेकर चुप्पी साधी हुई है।
गुप्ता ने बताया कि पिछले छह दशकों से भी अधिक पुराने दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू है। नया क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट 2016 लागू होने से प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी खत्म होगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने नए कानून को लागू करने में रुचि नहीं दिखाई है। ऐसा ही चलता रहा तो आम नागरिक बड़े प्राइवेट अस्पतालों के शोषण का शिकार होते रहेंगे। मरीजों का शोषण, ओवर चार्जिंग और अनियमितताएं खत्म नहीं होगी। ब्यूरो
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