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13 बाजारों में दिन में लोडिंग अनलोडिंग बंद करने की योजना
Updated Thu, 15 Nov 2018 02:59 AM IST
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13 बाजारों में दिन में बंद होगी लोडिंग-अनलोडिंग
पुलिस ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। करोल बाग मार्केट में दिन के समय सामान की लोडिंग व अनलोडिंग पर रोक संबंधी आदेश को दिल्ली पुलिस राजधानी की 13 अन्य मार्केट में भी लागू करने जा रही है। पुलिस ने यह जानकारी बुधवार को संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को दी।
हाईकोर्ट ने करोल बाग मार्केट में सुबह 11 से रात आठ बजे के बीच लोडिंग-अनलोडिंग पर रोक लगाते हुए अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए कहा था। हालांकि हाईकोर्ट ने बुधवार को व्यापारियों के आग्रह पर सुबह 11 से दोपहर 12.30 तक सामान की लोडिंग-अनलोडिंग की अंतरिम छूट दे दी। व्यापारियों का कहना था कि कोर्ट के 29 अक्तूबर के आदेश से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस व अन्य विभागों से पूछा था कि करोल बाग मार्केट संबंधी आदेश को राजधानी के अन्य बाजारों में लागू करने पर विचार कर योजना बनाएं। इसके जवाब में जस्टिस जीएस सिस्तानी व जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली पुलिस व दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि वह करोल बाग संबंधी आदेश राजधानी की 13 अन्य बाजारों में भी लागू करने जा रही है।
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दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि करोल बाग के साथ ही लाजपत नगर, सरोजनी नगर, राजौरी गार्डन, सदर बाजार, चांदनी चौक, कमला नगर, गांधी नगर, विकास मार्ग, ग्रीन पार्क, यूसुफ सराय, महीपालपुर, तिलक नगर व द्वारका सेक्टर-10 मार्केट में यह योजना लागू की जाएगी।
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पुलिस ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। करोल बाग मार्केट में दिन के समय सामान की लोडिंग व अनलोडिंग पर रोक संबंधी आदेश को दिल्ली पुलिस राजधानी की 13 अन्य मार्केट में भी लागू करने जा रही है। पुलिस ने यह जानकारी बुधवार को संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को दी।
हाईकोर्ट ने करोल बाग मार्केट में सुबह 11 से रात आठ बजे के बीच लोडिंग-अनलोडिंग पर रोक लगाते हुए अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए कहा था। हालांकि हाईकोर्ट ने बुधवार को व्यापारियों के आग्रह पर सुबह 11 से दोपहर 12.30 तक सामान की लोडिंग-अनलोडिंग की अंतरिम छूट दे दी। व्यापारियों का कहना था कि कोर्ट के 29 अक्तूबर के आदेश से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है।
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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस व अन्य विभागों से पूछा था कि करोल बाग मार्केट संबंधी आदेश को राजधानी के अन्य बाजारों में लागू करने पर विचार कर योजना बनाएं। इसके जवाब में जस्टिस जीएस सिस्तानी व जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली पुलिस व दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि वह करोल बाग संबंधी आदेश राजधानी की 13 अन्य बाजारों में भी लागू करने जा रही है।
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दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि करोल बाग के साथ ही लाजपत नगर, सरोजनी नगर, राजौरी गार्डन, सदर बाजार, चांदनी चौक, कमला नगर, गांधी नगर, विकास मार्ग, ग्रीन पार्क, यूसुफ सराय, महीपालपुर, तिलक नगर व द्वारका सेक्टर-10 मार्केट में यह योजना लागू की जाएगी।