फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   चोरी वाहनों का पंजीकरण अपने पास रखने के लिए परिवहन विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

चोरी वाहनों का पंजीकरण अपने पास रखने के लिए परिवहन विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

Mon, 12 Nov 2018 05:17 AM IST
Updated Mon, 12 Nov 2018 05:17 AM IST
विज्ञापन
चोरी वाहनों का पंजीकरण अपने पास रखने के लिए परिवहन विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
चोरी हुए वाहनों का पंजीकरण अपने
विज्ञापन

पास रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी
- पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद 180 दिनों के भीतर करना होगा आवेदन
- पहले कभी भी आवेदन करने की थी छूट, समय सीमा नहीं थी निर्धारित
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग ने चोरी हुए वाहनों की पंजीकरण संख्या को वाहन मालिकों द्वारा अपने पास रखे जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मौजूदा प्रावधान का दुरुपयोग रोकने के लिए यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चोरी के बाद वाहन न मिलने की स्थिति में पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद 180 दिनों के भीतर ही पंजीकरण को अपने पास रखने का आवेदन करना होगा।
परिवहन के सूत्रों के मुताबिक, चोरी हुए वाहनों की पंजीकरण संख्या का दुरुपयोग रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे पहले चोरी हुए वाहन की पंजीकरण संख्या को अपने पास रखने के लिए वाहन मालिक कभी भी आवेदन कर सकते थे। पहले इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। इस प्रावधान के दुरुपयोग के संबंध में मिली शिकायतों के आधार पर परिवहन विभाग ने इन नियमों में संशोधन किया है।
विज्ञापन

परिवहन विभाग के सर्कुलर के मुताबिक, वाहन चोरी होने के बाद मालिक को चोरी की प्राथमिकी दर्ज करानी होगी। अगर पुलिस को वाहन नहीं मिलता है तो वाहन मालिक को इस संबंध में पुलिस से रिपोर्ट लेनी होगी, जिसे चोरी वाहन की पंजीकरण संख्या को अपने पास रखने के लिए आवेदन के साथ संलग्र करके परिवहन विभाग को दिखाना होगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि नई नीति के तहत वाहन चोरी की प्राथमिकी दर्ज करवाते वक्त वाहन का बीमा के अधीन होना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed