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प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर 18 लाइसेंस धारकों पर मुकदमा दर्ज

Sun, 11 Nov 2018 05:33 AM IST
Updated Sun, 11 Nov 2018 05:33 AM IST
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प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर 18 लाइसेंस धारकों पर मुकदमा दर्ज
प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले
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18 के खिलाफ एफआईआर
- डीएम के आदेश पर जेवर, दादरी, बादलपुर और जहांगीरपुर में कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा/जेवर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर 18 लाइसेंसधारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनमें 14 लाइसेंसधारक जेवर और जहांगीरपुर के है। चार के खिलाफ दादरी और बादलपुर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। दादरी और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़ने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के हालात को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल का आदेश दिया था। सभी तहसील में संबंधित एसडीएम ने पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस जारी किए थे, लेकिन ज्यादातर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इस पर शनिवार को डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई है। जेवर में अस्थायी लाइसेंस धारक वेदपाल, नितेश जैन, अकिल, इलियास, खैमचंद, वरुण अग्रवाल, अकाश तायल, अमित और जहांगीरपुर के विभोर, गुडडू, दामोदर, सुमित, मनमोहन शर्मा, शराफत सहित कुल 14 के खिलाफ प्रतिबंधित पटाखा बिक्री विस्फोटक अधिनियम 1986 की धारा 188 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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उधर, एसडीएम दादरी ने बताया कि दादरी कोतवाली में 3 और बादलपुर थाना क्षेत्र में एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन्होंने प्रतिबंधित पटाखे बेचे थे। इस बीच, पांच लोगों को तय समय के बाद पटाखे छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं, एसडीएम सदर ने बताया कि कासना थाना क्षेत्र में दो और सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को तय समय के बाद पटाखे छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
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