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सड़क दुर्घटना में शख्स की मौत पर 50 लाख का मुआवजा

Wed, 17 Oct 2018 05:24 AM IST
Updated Wed, 17 Oct 2018 05:24 AM IST
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सड़क दुर्घटना में शख्स की मौत पर 50 लाख का मुआवजा
दुर्घटना में जान गंवाए शख्स के परिजनों को 50 लाख मुआवजा
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अमर उजाला ब्यूरो
नर्ई दिल्ली । मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हुए एक शख्स के परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हादसे के वक्त हिमांशू गोयल (32) अपने स्कूटर से गुजर रहा था, उसी दौरान एक कार चालक ने उसके स्कूटर को रौंद दिया था, जिसके बाद पीड़ित की अस्पताल में मौत हो गई थी।

एमएसीटी जज न्यायाधीश पवन कुमार ने कि दुर्घटना को अंजाम देने वाली कार की बीमा कंपनी को मृतक के परिवार को 47,45,000 लाख रुपये बतौर मुआवजा और 7,17,000 लाख रुपये बतौर ब्याज के तौर पर देने का आदेश दिया। जज ने कहा कि कार को खतरनाक और लापरवाह तरीके से चलाए जाने के कारण शख्स की मौत हुई, इसलिए आरोपी के प्रति कोई सहजता नहीं बरती जा सकती। हिमांशू गोयल परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे। 28 सितंबर 2016 को वह अपने स्कूटर से दरिया गंज इलाके से गुजर रहे थे। उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने रेड लाइट तोड़कर उनके स्कूटर को टक्कर मार दी थी।
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