{"_id":"5bafc69c867a55019f2c973f","slug":"15382462812-grnoida-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बेसमेंट के निर्माण पर प्राधिकरण ने स्टेलर जीवन से मांगा स्पष्टीकरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बेसमेंट के निर्माण पर प्राधिकरण ने स्टेलर जीवन से मांगा स्पष्टीकरण
Updated Sun, 30 Sep 2018 12:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हेडिंग: बेसमेंट के निर्माण पर प्राधिकरण ने स्टेलर से मांगा स्पष्टीकरण
सोसायटी के लोगों ने आईजीआरएस पोर्टल पर की थी बिल्डर की शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण ने स्टेलर जीवन सोसायटी के बेसमेंट में निर्माण को लेकर बिल्डर को नोटिस जारी किया है और 15 दिन में बिल्डर से निर्माण पर स्पष्टीकरण मांगा है। सोसायटी के लोगों ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की है कि बिल्डर बेसमेंट में स्टोर बनाकर वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।
ग्रेनो वेस्ट की स्टेलर जीवन सोसायटी के लोगों ने बेसमेंट में स्टोर बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया था। इसे बिल्डर ने सही करार दिया था और प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र पर ही निर्माण कराने का दावा किया था। उसके बाद सोसायटी के लोगों ने आईजीआरएस पोर्टल पर मुख्यमंत्री से बिल्डर की शिकायत की। शिकायत में आरोप लगाया कि बिल्डर बेसमेंट में स्टोर बना रहा है जिससे वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय निवासियों की शिकायत पर प्राधिकरण ने बिल्डर को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार की निर्माण मान्य है। अगर मानचित्र के अनुसार निर्माण नहीं किया गया है तो वह अतिक्रमण है। निर्देश दिया है कि भवन मानचित्र स्वीकृत में किसी तरह का बदलाव यूपी अपार्टमेंट एक्ट-2010 और रेरा के प्रावधानों के तहत ही होगा। इसके अलावा निर्माण अवैध होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। यूपी अपार्टमेंट एक्ट-2010 और रेरा के तहत की कार्रवाई होगी। प्राधिकरण के नगर नियोजक ने बिल्डर से 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है।
----
प्राधिकरण का पत्र अभी नहीं मिला है। पत्र मिलने के बाद उसका जवाब प्राधिकरण को भेजा जाएगा। सोसायटी में स्वीकृत नक्शा के अलावा किसी तरह का निर्माण नहीं कराया गया है।
विज्ञापन
- रवि सेठी, एमडी, स्टेलर कांस्टेलेशन प्रोजेक्ट, प्रा.लि.
विज्ञापन
सोसायटी के लोगों ने आईजीआरएस पोर्टल पर की थी बिल्डर की शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण ने स्टेलर जीवन सोसायटी के बेसमेंट में निर्माण को लेकर बिल्डर को नोटिस जारी किया है और 15 दिन में बिल्डर से निर्माण पर स्पष्टीकरण मांगा है। सोसायटी के लोगों ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की है कि बिल्डर बेसमेंट में स्टोर बनाकर वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।
ग्रेनो वेस्ट की स्टेलर जीवन सोसायटी के लोगों ने बेसमेंट में स्टोर बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया था। इसे बिल्डर ने सही करार दिया था और प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र पर ही निर्माण कराने का दावा किया था। उसके बाद सोसायटी के लोगों ने आईजीआरएस पोर्टल पर मुख्यमंत्री से बिल्डर की शिकायत की। शिकायत में आरोप लगाया कि बिल्डर बेसमेंट में स्टोर बना रहा है जिससे वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय निवासियों की शिकायत पर प्राधिकरण ने बिल्डर को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार की निर्माण मान्य है। अगर मानचित्र के अनुसार निर्माण नहीं किया गया है तो वह अतिक्रमण है। निर्देश दिया है कि भवन मानचित्र स्वीकृत में किसी तरह का बदलाव यूपी अपार्टमेंट एक्ट-2010 और रेरा के प्रावधानों के तहत ही होगा। इसके अलावा निर्माण अवैध होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। यूपी अपार्टमेंट एक्ट-2010 और रेरा के तहत की कार्रवाई होगी। प्राधिकरण के नगर नियोजक ने बिल्डर से 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है।
विज्ञापन
----
प्राधिकरण का पत्र अभी नहीं मिला है। पत्र मिलने के बाद उसका जवाब प्राधिकरण को भेजा जाएगा। सोसायटी में स्वीकृत नक्शा के अलावा किसी तरह का निर्माण नहीं कराया गया है।
विज्ञापन
- रवि सेठी, एमडी, स्टेलर कांस्टेलेशन प्रोजेक्ट, प्रा.लि.