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थानों में मौत पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट
Updated Fri, 28 Sep 2018 03:12 AM IST
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थानों में मौत पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने थानों में होने वाली मौतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि हिरासत में हुई मौत के मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अब याचिका पर अगली सुनवाई 25 जनवरी 2019 को होगी।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने अजय गौतम की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
याची अजय गौतम ने कोर्ट को बताया था कि अप्रैल से अब तक दिल्ली के थानों में करीब आधा दर्जन संदिग्ध लोगों की मौत हो चुकी हैं। ये ऐसे मामले थे जिनमें मृतक को बिना एफआईआर या शिकायत के पुलिस उठा लाई थी। याची का आरोप है कि ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ही अपने कनिष्ठ को बचाने में लग जाते हैं। इसके चलते दोषी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर तक नहीं होती है।
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने थानों में होने वाली मौतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि हिरासत में हुई मौत के मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अब याचिका पर अगली सुनवाई 25 जनवरी 2019 को होगी।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने अजय गौतम की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
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याची अजय गौतम ने कोर्ट को बताया था कि अप्रैल से अब तक दिल्ली के थानों में करीब आधा दर्जन संदिग्ध लोगों की मौत हो चुकी हैं। ये ऐसे मामले थे जिनमें मृतक को बिना एफआईआर या शिकायत के पुलिस उठा लाई थी। याची का आरोप है कि ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ही अपने कनिष्ठ को बचाने में लग जाते हैं। इसके चलते दोषी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर तक नहीं होती है।
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