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उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के नए भर्ती नियम लागू

Fri, 20 Jul 2018 10:36 PM IST
Updated Fri, 20 Jul 2018 10:36 PM IST
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उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के नए भर्ती नियम लागू
उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के नए भर्ती नियम लागू
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- यूजीसी ने अधिसूचना की जारी, विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के लिए नए भर्ती नियम लागू हो गए हैं। यूजीसी ने शुक्रवार को कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षकों की भर्ती नियम के लिए अलग नियम व मापदंड पर आधारित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत विश्वविद्यालयों में अब शिक्षक बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य होगी, जो कि 2021-22 सत्र से होगा।
कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षक भर्ती नियम अधिसूचना के तहत एपीआई में भी बदलाव किया है, जिसमें अब कॉलेज शिक्षकों को प्रमोशन के लिए रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उनका काम छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाना है। जबकि वर्ष 2021-22 सत्र से यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्य होगी। जबकि कॉलेजों में पहले की भांति नेट और मास्टर डिग्री के आधार पर शिक्षक बन सकते हैं लेकिन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर तैनात शिक्षक को प्रमोशन (एसोसिएट प्रोफेसर बनना) चाहिए होगी तो पीएचडी जरूरी होगी।
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इसके अलावा यदि कोई कॉलेज शिक्षक यूनिवर्सिटी में जाकर सेवा देना चाहता है तो भी पीएचडी की डिग्री अनिवार्य होगी। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल विजेताओं के लिए विशेष वर्ग बनाया गया है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर/कॉलेज डायरेक्टर, फिजिक्ल एजूकेशन, स्पोर्ट्स और डिप्टी डायरेक्टर, फिजिकल एजूकेशन के तहत भर्ती होंगी।
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