फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   अब वकीलों की फीस भुगतान पर खड़ा हुआ विवाद

अब वकीलों की फीस भुगतान पर खड़ा हुआ विवाद

Fri, 13 Jul 2018 11:36 PM IST
Updated Fri, 13 Jul 2018 11:36 PM IST
विज्ञापन
अब वकीलों की फीस भुगतान पर खड़ा हुआ विवाद
वकीलों की फीस के भुगतान पर विवाद
विज्ञापन

अधिकारियों ने उपराज्यपाल की मंजूरी को बताया जरूरी
- मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री ने उठाया सवाल, कहा, संवैधानिक पीठ के फैसले की अवमानना
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच वकीलों की फीस के भुगतान पर नया विवाद शुरू हो गया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने वाले वकीलों का बिल मंजूर करने से अधिकारी मना कर रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सवाल किया कि क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाने के बाद केंद्र सरकार अधिकारियों पर दबाव डालकर दिल्ली सरकार के वकीलों का भुगतान रुकवा सकती है?

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी के लिए वरिष्ठ वकीलों को उतारा था। अब जब उनके वेतन के भुगतान का सवाल आया तो सामान्य प्रशासन व वित्त विभाग ने फाइल उपराज्यपाल की इजाजत के लिए आगे बढ़ा दी है। अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए भुगतान से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी को जरूरी बता रहे हैं। वहीं, दिल्ली सरकार ने दोनों विभागों की आपत्तियों को सिरे से नकारते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार व भाजपा के इशारे पर अधिकारी संवैधानिक पीठ के फैसले की अवमानना कर रहे हैं। फीस का भुगतान उपराज्यपाल के लिए आरक्षित तीन विषयों में शामिल नहीं है। सरकार ने वरिष्ठ वकीलों की फीस पर उठाई गई आपत्तियों को गैरकानूनी करार दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed