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आज से 15 अप्रैल तक धारा 144 लागू
Updated Mon, 09 Apr 2018 10:31 PM IST
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आज से 15 अप्रैल तक धारा 144 लागू
पलवल। जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने सामान्य व पिछड़ा वर्ग के 10 अप्रैल को व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 14 अप्रैल को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा-144 के तहत आदेश पारित कर दिए हैं। आदेशों में घातक हथियार रखने व पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। जिलाधीश ने आदेशों मेें स्पष्ट किया कि जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बिजली सब स्टेशनों, बस स्टैंड, राज्य राजमार्गों, स्वास्थ्य केंद्रों, पेयजल आपूर्ति वाले स्थानों, राष्ट्रीय राजमार्गों, सार्वजनिक स्थानों व सभी राजकीय कार्यालयों के आसपास की 200 मीटर परिधि में यह आदेश लागू किए गए हैं। इस परिधि मेें इन स्थानों पर भीड़ के रूप में एकत्रित होने तथा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। इन आदेशों में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति लाठी, तलवार, बरछा, भाला, चाकू व साइकिल, चेन व आग्नेय हथियार लेकर इन स्थानों के आसपास भीड़ के रूप में एकत्रित नहीं हो सकता। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन एंड पैट्रोल एक्ट-1918 की धारा-3 के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाकर गश्त करने संबंधी आदेश भी पारित किए हैं। आदेशों में स्पष्ट किया है कि जिले के सभी गांवों के स्वस्थ नौजवानों की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि वे इस दौरान गांव में चोरी की वारदात रोकने, सार्वजनिक संपत्ति व आम नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा व बचाव के लिए अपने-अपने गांव में ठीकरी पहरा दें, ताकि असामाजिक तत्व सक्रिय न हो सके व किसी प्रकार की वारदात को अंजाम न देने पाएं। उन्होंने बताया कि इन आदेशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिले की सभी ग्राम पंचायतों तथा नगर परिषद व नगर पालिका की होगी। इसके अलावा नगर परिषद पलवल व होडल तथा नगर पालिका हथीन अपने अधिकार क्षेत्र में अपने कर्मचारियों व सभी सामाजिक संगठनों व समुदायों के प्रतिनिधियों को सूचित कर प्रतिमाओं व अन्य धरोहर की सुरक्षा के लिए ठीकरी पहरा लगवाना सुनिश्चित करें।
जिलाधीश ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से तहसीलदार पलवल को थाना सिटी, सदर, कैंट तथा रेलवे स्टेशन पलवल व असावटी तथा नायब तहसीलदार पलवल को थाना चांदहट क्षेत्र के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। तहसीलदार होडल को थाना होडल व रेलवे स्टेशन होडल, नायब तहसीलदार होडल थाना हसनुपर व नायब तहसीलदार हथीन को थाना हथीन व बहीन क्षेत्र के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीएम पलवल, होडल व हथीन अपने-अपने क्षेत्रों के लिए ओवर ऑल इंचार्ज होंगे।
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पलवल। जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने सामान्य व पिछड़ा वर्ग के 10 अप्रैल को व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 14 अप्रैल को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा-144 के तहत आदेश पारित कर दिए हैं। आदेशों में घातक हथियार रखने व पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। जिलाधीश ने आदेशों मेें स्पष्ट किया कि जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बिजली सब स्टेशनों, बस स्टैंड, राज्य राजमार्गों, स्वास्थ्य केंद्रों, पेयजल आपूर्ति वाले स्थानों, राष्ट्रीय राजमार्गों, सार्वजनिक स्थानों व सभी राजकीय कार्यालयों के आसपास की 200 मीटर परिधि में यह आदेश लागू किए गए हैं। इस परिधि मेें इन स्थानों पर भीड़ के रूप में एकत्रित होने तथा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। इन आदेशों में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति लाठी, तलवार, बरछा, भाला, चाकू व साइकिल, चेन व आग्नेय हथियार लेकर इन स्थानों के आसपास भीड़ के रूप में एकत्रित नहीं हो सकता। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन एंड पैट्रोल एक्ट-1918 की धारा-3 के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाकर गश्त करने संबंधी आदेश भी पारित किए हैं। आदेशों में स्पष्ट किया है कि जिले के सभी गांवों के स्वस्थ नौजवानों की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि वे इस दौरान गांव में चोरी की वारदात रोकने, सार्वजनिक संपत्ति व आम नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा व बचाव के लिए अपने-अपने गांव में ठीकरी पहरा दें, ताकि असामाजिक तत्व सक्रिय न हो सके व किसी प्रकार की वारदात को अंजाम न देने पाएं। उन्होंने बताया कि इन आदेशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिले की सभी ग्राम पंचायतों तथा नगर परिषद व नगर पालिका की होगी। इसके अलावा नगर परिषद पलवल व होडल तथा नगर पालिका हथीन अपने अधिकार क्षेत्र में अपने कर्मचारियों व सभी सामाजिक संगठनों व समुदायों के प्रतिनिधियों को सूचित कर प्रतिमाओं व अन्य धरोहर की सुरक्षा के लिए ठीकरी पहरा लगवाना सुनिश्चित करें।
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जिलाधीश ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से तहसीलदार पलवल को थाना सिटी, सदर, कैंट तथा रेलवे स्टेशन पलवल व असावटी तथा नायब तहसीलदार पलवल को थाना चांदहट क्षेत्र के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। तहसीलदार होडल को थाना होडल व रेलवे स्टेशन होडल, नायब तहसीलदार होडल थाना हसनुपर व नायब तहसीलदार हथीन को थाना हथीन व बहीन क्षेत्र के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीएम पलवल, होडल व हथीन अपने-अपने क्षेत्रों के लिए ओवर ऑल इंचार्ज होंगे।
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