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प्राधिकरण ने प्रदूषण फैलाने पर किया 5 लाख का जुर्माना

Wed, 06 Nov 2019 01:36 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 06 Nov 2019 01:36 AM IST
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14.25 lakh fine for violation of rules
नियमों के उल्लंघन 14.25 लाख का लगाया जुर्माना
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नोएडा/ग्रेटर नोएडा। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ प्राधिकरण व प्रदूषण विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ग्रेप के नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डर सहित अन्य लोगों पर 14.25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सख्त चेतावनी दी गई कि किसी भी कीमत पर एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा।

प्राधिकरण के जीएम केके अग्रवाल ने बताया कि खुले में निर्माण सामग्री रखने और प्रदूषण संबंधी मानकों के उल्लंघन पर करीब 5 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। उधर, प्रदूषण विभाग की टीम ने मंगलवार को कंस्ट्रक्शन साइटों का निरीक्षण किया। इस दौरान 12 साइटों पर 7 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सबसे ज्यादा पांच लाख रुपये का जुर्माना सेक्टर-32 स्थित वेव सिटी सेंटर पर लगाया गया। सेक्टर-79 में सिक्का बिल्डर पर 50 हजार और सेक्टर-6 की तीन साइट पर 60 हजार, सेक्टर-10 की दो साइट पर 40 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं सेक्टर-60, सेक्टर-55, सेक्टर-58, सेक्टर-57 और सेक्टर-60 की एक-एक साइट पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्रेटर नोएडा में यूपीपीसीबी की क्षेत्राधिकारी डॉ. अर्चना द्विवेदी ने बताया कि औद्योगिक सेक्टर साइट सी में सुपर टाइल मार्बल के बाहर निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी। इसी सेक्टर में भूखंड संख्या डी-22 और डी-24 के बाहर भी निर्माण सामग्री पड़ी थी। इन तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साइट-सी में ही भूखंड संख्या जे-84 पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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