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अधिवक्ता की हत्या में 21 साल बाद हुई थी बदन सिंह को सजा

Fri, 29 Mar 2019 04:02 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2019 04:02 AM IST
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अधिवक्ता की हत्या में 21 साल बाद हुई थी बदन सिंह को सजा
मेरठ की खबर का इनपुट, बदन सिंह से संबंधित
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हेडिंग: अधिवक्ता की हत्या में 21 साल बाद हुई थी बदन सिंह को सजा
मेरठ से स्थानांतरण होकर गौतमबुद्ध नगर न्यायालय में आया था केस
26 अक्तूबर 2017 को अदालत ने सुनवाई थी आजीवन कारावास की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। मेरठ के अधिवक्ता की वर्ष 1996 में हुई हत्या के मामले में गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत ने बदन सिंह उर्फ बद्दू को 26 अक्तूबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत का ये फैसला वारदात के बाद 21 साल बाद आया था। मेरठ के इस केस को वहां से जिला अदालत में वर्ष 2017 में स्थानांतरित किया गया था।

मेरठ निवासी अधिवक्ता रविंद्र सिंह की वर्ष 1996 में हत्या कर दी गई थी। मामले में बदन सिंह व उसके भाई किशन सिंह के खिलाफ अधिवक्ता रविंद्र सिंह के भाई देवेंद्र सिंह ने केस दर्ज कराया था। वारदात के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी। केस के विचाराधीन रहने के दौरान ही किशन सिंह की मृत्यु हो गई थी। पीड़ित पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में केस मेरठ अदालत से गौतमबुद्ध नगर अदालत स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इसके बाद जिला अदालत में केस की सुनवाई हुई और आरोपी बदन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुछ माह बद्दू गौतमबुद्ध नगर जिला कारागार में बंद रहा। इसके बाद उसे यहां से फर्रुखाबाद कारागार स्थानांतरित कर दिया गया था।
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