फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   एनसीडीआरसी

फ्लैट खरीदार को 42 लाख लौटाए यूनिटेक : एनसीडीआरसी

Tue, 04 Sep 2018 10:52 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 04 Sep 2018 10:52 PM IST
विज्ञापन
एनसीडीआरसी
प्रतीकात्मक तस्वीर

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को घर देने में नाकाम रहने पर खरीदार को 40 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने छह हफ्ते में ब्याज सहित यह रकम लौटाने को कहा है।

विज्ञापन


सर्वोच्च उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को नोएडा निवासी ऋषि कपूर को 4258475 रुपये लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही 12 फीसदी सालाना साधारण ब्याज की दर से मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। दरअसल सात साल से ज्यादा बीत जाने के बावजूद कपूर को घर नहीं दे पाने के कारण आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति दीपा शर्मा ने कंपनी को यह आदेश दिया है। इसके अलावा मुकदमा खर्च के 10000 रुपये अलग से भुगतान करने को कहा है।
विज्ञापन


कपूर ने ‘यूनिटेक हराइजन’ के ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट में 44.48 लाख में एक अपार्टमेंट बुक कराया था। जिसमें से उन्होंने कंपनी को 4258475 रुपये का भुगतान कर दिया था। उन्होंने कंपनी को 22 मई, 2006 को 4.11 लाख और 3 जुलाई, 2006 को 5.47 लाख रुपये दिए। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक से कर्ज लेकर कंपनी को शेष 33 लाख रुपये दिया। अलॉटमेंट लेटर के मुताबिक कंपनी को नवंबर 2008 में कपूर को घर देना था। जब सात साल तक घर नहीं मिला, तो उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed