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Noida News: अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल की कैद
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अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल की कैद
ग्रेटर नोएडा। तीन साल पहले थाना सेक्टर-49 में अपहरण के बाद 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) द्वितीय सौरव द्विवेदी की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
घटना जनवरी 2021 की है। थाना सेक्टर-49 क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया। एडीजीसी (पाक्सो) चवनपाल सिंह ने बताया कि मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाले कल्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें कहा गया कि कल्लू ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 13 गवाहों की गवाही व अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए गए। दोष सिद्ध होने पर कल्लू को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। तीन साल पहले थाना सेक्टर-49 में अपहरण के बाद 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) द्वितीय सौरव द्विवेदी की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
घटना जनवरी 2021 की है। थाना सेक्टर-49 क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया। एडीजीसी (पाक्सो) चवनपाल सिंह ने बताया कि मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाले कल्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें कहा गया कि कल्लू ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 13 गवाहों की गवाही व अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए गए। दोष सिद्ध होने पर कल्लू को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। ब्यूरो
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